जरूरी खबर! अगले साल से बेकार हो जाएंगे आपके ये चेक, नहीं होंगे क्लीयर
Advertisement
trendingNow1473451

जरूरी खबर! अगले साल से बेकार हो जाएंगे आपके ये चेक, नहीं होंगे क्लीयर

अगर आप अभी भी चेक से लेन-देन करते हैं तो यह खबर आपके लिए है क्योंकि अगले महीने से ये चेक बेकार हो जाएंगे.

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली: अगर आप अभी भी चेक से लेन-देन करते हैं तो यह खबर आपके लिए है क्योंकि अगले महीने से ये चेक बेकार हो जाएंगे. कई बैंकों ने चेक बुक सरेंडर करने और नई चेक बुक जारी करने के लिए अपने ग्राहकों को मैसेज भेजना भी शुरू कर दिए हैं जिसके मुताबिक नॉन सीटीएस चेक बुक अगले महीने से स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इस संबंध में हर बैंक की अलग-अलग डेडलाइन है. बैंक, आरबीआई के निर्देश के अनुसार ऐसा कर रहे हैं.  

बैंक दे रहे हैं नई चेक बुक 
आरबीआई ने करीब 3 माह पहले बैंकों को निर्देश देते हुए कहा था कि 1 जनवरी 2019 से नॉन सीटीएस चेक बुक का प्रयोग पूरी तरह से बंद करें. आरबीआई के निर्देश के पालन में बैंक ऐसे चेक को लेना पूरी तरह से बंद करने जा रहे हैं. बैंक अपने ग्राहकों को पुरानी चेक बुक सरेंडर करके नई चेक बुक लेने की सलाह दे रहे हैं. 

एसबीआई ने तय की 12 दिसंबर की डेडलाइन
नॉन-सीटीएस चेक बुक बंद किए जाने की डेडलाइन वैसे तो 31 दिसंबर 2018 है लेकिन एसबीआई ने ग्राहकों को भेजे संदेश में कहा है कि 12 दिसंबर से वह इस तरह के चेक स्वीकर नहीं करेगा. अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं तो अपनी नई चेक बुक मंगा लें.

fallback
एसबीआई ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजना शुरू कर दिया है...

पंजाब नेशनल बैंक ने भी तय की डेडलाइन 
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अपने ग्राहकों से बिना सीटीएस (चैक ट्रंकेशन सिस्टम) वाले चेक वापस कर उसकी जगह नया चेक लेने को कहा है. बैंक जनवरी से बिना सीएसटी वाला चेक स्वीकार नहीं करेगा. पीएनबी ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि बिना सीटीएस सुविधा का चेक 1 जनवरी 2019 से क्लीयरेंस के लिए नहीं लिया जाएगा. बैंक ने ग्राहकों से बिना सीटीएस सुविधा के चेक की जगह दूसरा चेक लेने को कहा है. 

पढ़ें: अब आपका चेक हुआ बाउंस तो फंस सकते हैं बड़ी मुसीबत में, जानिए क्‍या हैं नए प्रावधान

सीटीएस चेक से मिल सकती है बेहतर सुविधा
दरअसल, सीटीएस में चेक को भुनाने का काम जल्दी होता है. इस व्यवस्था में चेक के क्लीयरेंस के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में ले जाने की जरूरत नहीं होती. इसके क्लीयरेंस के लिए सिर्फ केवल इलेक्ट्रानिक कॉपी पेश की जाती है. इससे ग्राहकों को बेहतर सुविधा भी मुहैया करवाई जा सकती है.

Trending news