Income Tax PAN Card: आयकर विभाग ने पैन कार्ड होल्‍डर्स को किया अलर्ट, ये काम तुरंत करें वरना होगी दिक्‍कत
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Income Tax PAN Card: आयकर विभाग ने पैन कार्ड होल्‍डर्स को किया अलर्ट, ये काम तुरंत करें वरना होगी दिक्‍कत

PAN-Aadhaar Link: आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारकों को अलर्ट करते हुए ट्वीट किया है. अगर आपके पैन कार्ड में भी इस तरह की दिक्‍कत है तो तुरंत ये काम कर लें.  

Income Tax PAN Card: आयकर विभाग ने पैन कार्ड होल्‍डर्स को किया अलर्ट, ये काम तुरंत करें वरना होगी दिक्‍कत

Income tax department: पैन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर है. आयकर विभाग ने ट्वीट कर पैन कार्ड होल्‍डर्स को एक बार फिर से अलर्ट किया है. डिपार्टमेंट ने बताया है कि पैन कार्ड को 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक करा लें अन्‍यथा 1 अप्रैल 2023 को पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा. पैन कार्ड एक ऐसा दस्‍तावेज है, जिसके बिना आयकर विभाग का कुछ भी काम नहीं होता है. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट लोगों की वित्तीय जानकारी इस नंबर से ही दर्ज करता है. ऐसे में आपको अपना पैन कार्ड तुरंत लिंक करा लेना चाहिए. आइए जानते हैं आप अपना पैन कार्ड अपने मोबाइल से कैसे लिंक कर सकते हैं.       

आयकर विभाग ने किया ट्वीट 

पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए आयकर विभाग ने एक बार फिर ट्वीट किया है. इसमें बताया गया है कि आयकर अधिनियम (Income Tax Act) 1961 के मुताबिक, सभी पैन कार्ड धारक होल्डर्स जो छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन्‍हें 31 मार्च 2023 तक अपने पैन नंबर को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है. 

आखिर आधार को पैन से लिंक क्यों किया जा रहा है?

पैन कार्ड (PAN Card) का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है. इसी नंबर से सरकार लोगों के आयकर की जानकारी रखती है. वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड आयकर विभाग रखता है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्‍टम के तहत होता है. देश के किसी भी व्यक्ति या फिर कंपनी की जानकारी एक ही पैन नंबर से रिकॉर्ड  होती है. ऐसे में सरकारी नियमों के अनुसार कोई भी एक पैन कार्ड ही जारी करा सकता है, लेकिन पहले के समय में कोई दो या दो से ज्‍यादा पैन कार्ड भी बनवा लेता था, तो उसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता था. लेकिन आधार कार्ड से लिंक होने के बाद अब ये काम नहीं हो सकता है. ऐसे में अगर कोई दो पैन कार्ड रखता है तो वह ऑटोमैटिक ही डिएक्टिवेट हो जाएगा. वैसे भी दो पैन नंबर रखना गैर-कानूनी है.  

पैन कार्ड को आधार से कैसे करें लिंक?

अगर आप घर पर ही पैन कार्ड को आधार से लिंक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. यहां एक फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपको अपना पैन कार्ड और आधार नंबर दर्ज करना होगा. उसके बाद आधार कार्ड के डेटा के मुताबिक जानकारी दर्ज करनी होगी. जैसे खुद का नाम, जन्‍म दिनांक. अगर आपके आधार कार्ड पर सिर्फ जन्मतिथि लिखी हुई है तो आप वहां बॉक्स पर राइट निशान लगा दें. इसके बाद वेरीफाई करने के लिए कैप्चा कोड दर्ज कर दें. अब आपको “Link Aadhaar” का लिखा हुआ दिखाई देगा. वहां क्लिक करें. इस तरह आधार और पैन कार्ड को लिंक किया जा सकता है. 

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