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नई दिल्ली: PAN-Aadhaar Link: पैन-आधार (PAN-Aadhaar) को लिंक कराने की तारीख नजदीक आ रही है. अगर आपने अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो जल्दी कर लें. क्योंकि इसके बाद पैन-आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Link) की डेड लाइन आगे नहीं बढ़ेगी. इनकम टैक्स विभाग ने साफ कहा है कि 30 जून 2021 तक पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है.
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, अगर आपने इसे लिंक नहीं किया तो इनकम टैक्स एक्ट (Income tax act) की धारा-139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा. और ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन ITR फाइल भी नही कर सकेंगे. इसमें आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है. इसके अलावा आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में PAN का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
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1. अल्फ़ान्यूमेरिक परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को 12 अंकों के आधार के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन लिंक करना आसान है.
2. दोनों को लिंक करने के लिए एक फॉर्मेट में UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> 567678 या 56161 पर SMS भी भेज सकते हैं.
3. पैन-आधार की ऑनलाइन लिंकिंग में अगर समस्या आ रही है तो आप एनएसडीएल (NSDL) और यूटीआईटीएसएल (UTITSL) के पैन सेवा केंद्रों (PAN Service centre) से ऑफलाइन भी कर सकते हैं.
4. अगर आपने समय सीमा के अदंर ही पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar link) नहीं किया तो संभावना है कि आयकर विभाग (Income Tax Department) आपके PAN को 'निष्क्रिय' (Invalid) घोषित कर देगा.
5. इसका मतलब है कि आप इसके बाद ITR या बैंक खाते खोलने जैसे जरूरी कामों के लिए पैन कार्ड का इस्तेंमाल नहीं कर पाएंगे.
6. इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 बी के तहत "इनऑपरेटिव" पैन का उपयोग करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है. पैन कार्ड की जानकारी भरते समय खास सावधानी बरतें. 10 अंकों के पैन नंबर (PAN Number) को बिल्कुल सावधानी से भरें.
7. इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपको भारी पेनाल्टी की तरफ भेज सकती है.
8. अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ेगा.
9. पैन को आधार से जोड़ने की आवश्यकता NRI पर लागू नहीं होती है. लेकिन, एक NRI को कुछ वित्तीय लेनदेन करने के लिए आधार की जरूरत हो सकती है. और वे इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं.
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पैन कार्ड रद्द होने के बाद उसे दोबारा ऑपरेटिव कराया तो जा सकता है. लेकिन ध्यान रखें कि अगर इस बीच किसी ने रद्द पैन कार्ड (inoperative Pan card) का इस्तेमाल किया तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 272B का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे में पैनधारक को 10000 रुपए जुर्माना भरना होगा. और इतना ही नहीं, अगर दोबारा कहीं रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है.
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