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PPF में सरकार ने क‍िए 5 बड़े बदलाव, पैसा जमा करने से पहले नहीं जाना तो होगा नुकसान!

PPF Calculator: यद‍ि आप पीपीएफ अकाउंट के जर‍िये भव‍िष्‍य के ल‍िए न‍िवेश करते हैं तो इस खबर के बारे में आपको जरूर पता होना चाह‍िए. सरकार ने सुकन्‍या समृद्ध‍ि योजना (SSY) के बाद पीपीएफ (PPF) में भी बदलाव क‍िए हैं. आइए आपको बताते हैं पीपीएफ में हुए 5 बड़े बदलावों के बारे में.

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आप बिना पैसे जमा किए अपने पीपीएफ अकाउंट को 15 साल के बाद भी जारी रख सकते हैं. इसमें आप पर पैसा जमा करने की बाध्‍यता नहीं होती. मैच्योरिटी के बाद यद‍ि आप पीपीएफ अकाउंट (PPF Acoount) का एक्‍सटेंशन करना चाहते हैं तो एक वित्तीय वर्ष में आप एक बार ही पैसा न‍िकाल सकते हैं.

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आप यद‍ि पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसे पर लोन लेना चाहते हैं तो आवेदन की तारीख के दो साल पहले अकाउंट में उपलब्‍ध पीपीएफ बैलेंस के 25 प्रत‍िशत पर ही कर्ज ले सकते हैं. उदाहरण के ल‍िए आप 31 अक्‍टूबर 2022 को आवदेन कर रहे हैं तो इससे दो साल पहले यानी 31 अक्‍टूबर 2020 को यद‍ि आपके पीपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपये थे तो इसका 25 प्रत‍िशत लोन म‍िल सकता है.

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पीपीएफ में जमा रकम पर लोन लेने पर ब्‍याज दर 2 फीसदी से घटाकर एक प्रत‍िशत कर दी गई है. कर्ज की मूल राशि का भुगतान करने पर आपको दो या इससे ज्‍यादा किस्तों में ब्याज चुकाना जरूरी है. ब्याज की गणना हर महीने की पहली तारीख से होती है.

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पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म ए (Form-A) की बजाय अब फॉर्म-1 (Form-1) जमा करना होगा. 15 साल के बाद पीपीएफ खाते के व‍िस्‍तार के ल‍िए (जमा के साथ) मैच्‍योर‍िटी से एक साल पहले फॉर्म एच के बजाय फॉर्म-4 में आवेदन करना होता है.

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पीपीएफ अकाउंट में न‍िवेश 50 रुपये के मल्‍टीपल में होना चाहिए. यह राश‍ि साल में न्‍यूनतम 500 रुपये या उससे ज्‍यादा होनी चाह‍िए. पीपीएफ में पूरे साल के दौरान जमा की गई रकम डेढ़ लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं होनी चाह‍िए. आप एक महीने में एक ही बार पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं.

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