सरकार से एक सवाल पूछा गया कि क्या खर्चों का ओरिजनल बिल देना होगा. इस पर वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है कि कार या कोई दूसरी चीजों की खरीदारी करने पर कर्मचारी को ओरिजनल बिल देने की जरूरत नहीं है,
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नई दिल्ली: LTC कैश वाउचर स्कीम (LTC Cash voucher scheme) को लेकर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए एक और राहत दी है. कर्मचारियों के सामने इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए अब एक रास्ता खोला गया है.
बीमा के प्रीमियम पर मिलेगा LTC कैश वाउचर स्कीम का फायदा
केंद्रीय कर्मचारियों ने अगर 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक इंश्योरेंस पॉलिसीज का प्रीमियम चुकाया है तो उन्हें इस LTC कैश वाउचर स्कीम का फायदा मिलेगा. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने तीसरे FAQs यानि बार-बार पूछे जाने वाले सवालों के जवाबों का सेट जारी किया है.
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ओरिजनल बिल की जरूरत नहीं
सरकार से एक सवाल पूछा गया कि क्या खर्चों का ओरिजनल बिल देना होगा. इस पर वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है कि कार या कोई दूसरी चीजों की खरीदारी करने पर कर्मचारी को ओरिजनल बिल देने की जरूरत नहीं है, बल्कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी दी जा सकती है. ऐसा करने पर उसे स्कीम का फायदा मिल सकेगा. हां अगर मांगा गया तो उन्हें ओरिजनल बिल भी देना पड़ सकता है.
31 मार्च 2021 है अंतिम तारीख
12 अक्टूबर वित्त मंत्रालय ने LTC कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया था, जिसके तहत कर्मचारियों को 12 परसेंट या इससे ज्यादा GST वाले सामान को खरीदना होगा या सर्विसेज लेनी होंगी. ये सभी खरीदारियां डिजिटल, चेक या डिमांड ड्राफ्ट से भी की जा सकती है या फिर NEFT/RTGS से भी हो सकती हैं. इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए वाउचर्स, बिल 31 मार्च 2021 तक जमा कराना होगा.
अबतक कर्मचारियों को LTC का फायदा उठाने के लिए सफर करना पड़ता था, वरना LTC नहीं मिलता मिलता था. लेकिन अब उन्हें दूसरे खर्चों के जरिए भी LTC कैश वाउचर स्कीम का फायदा मिल सकेगा.
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