प्रॉपर्टी खरीदने पर 1% से ज्यादा नहीं होगा ब्रोकर कमीशन, इस राज्य में बना नियम
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प्रॉपर्टी खरीदने पर 1% से ज्यादा नहीं होगा ब्रोकर कमीशन, इस राज्य में बना नियम

घर खरीदने वालों और घर बेचने वालों के लिए बेहद अच्छी खबर है. उन्हें अब प्रॉपर्टी (Property) खरीदने पर मनमाना ब्रोकर कमीशन (Broker commission) नहीं देना पड़ेगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: घर खरीदने वालों और घर बेचने वालों के लिए बेहद अच्छी खबर है. उन्हें अब प्रॉपर्टी (Property) खरीदने पर मनमाना ब्रोकर कमीशन (Broker commission) नहीं देना पड़ेगा. हरियाणा के Real Estate Regulatory Agency (H-RERA) ने प्रॉपर्टी डीलर्स और ब्रोकर्स को आदेश दिया है कि वो प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में 1 परसेंट से ज्यादा कमीशन नहीं वसूल सकेंगे. 

क्यों लेना पड़ा फैसला

दरअसल, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो प्रॉपर्टी की कीमत, रजिस्ट्री चार्ज के अलावा ब्रोकर का कमीशन (broker commission) भी देना होता है. इस कमीशन के चलते प्रॉपर्टी काफी महंगी हो जाती है. कई बार तो इस कमीशन के चक्कर में प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग तक बिगड़ जाती है. ब्रोकर्स जितना कमीशन घर खरीदने वाले से लेते हैं उतना ही घर बेचने वाले से भी वसूलते हैं. हरियाणा में प्रॉपर्टी डीलर-ब्रोकर संपत्ति की खरीद-फरोख्त में विक्रेता और खरीदार, दोनों से मनमाना कमीशन वसूल रहे हैं. इस कमीशन को लेकर कई बार विवाद भी हुए हैं. मनमाने कमीशन को लेकर हरियाणा रेरा (HARERA) को लगातार शिकायतें भी मिल रही हैं.

क्या है हरियाणा RERA का फैसला 

प्रॉपर्टी डीलरों के कमिशन के बारे में हरियाणा की Real Estate Regulatory Agency (H-RERA) ने कई मानक तय कर दिए हैं और इन मानकों का सख्ती से पालन कराया जाएगा. अब बिल्डर हरियाणा प्रॉपर्टी डीलर्स एवं कंसल्टेंट्स विनियामक अधिनियम, 2008 के तहत बनाए गए हरियाणा प्रॉपर्टी डीलर्स एवं कंसल्टेंट्स विनियामक नियम, 2009 में निर्धारित राशि से अधिक कमीशन नहीं ले सकेंगे. जिसके तहत ब्रोकर्स 1 परसेंट से ज्यादा कमीशन नहीं ले सकते, इसमें आधा परसेंट प्रॉपर्टी बेचने वाला देगा और आधा परसेंट प्रॉपर्टी खरीदने वाला देगा. 

पहले से ही है नियम

हालांकि जहां तक एक परसेंट कमीशन के नियम की बात है तो यह नियम पहले से ही बना हुआ है, लेकिन इस नियम का कोई भी पालन नहीं करता है. नियम के मुताबिक, वैध रसीद के तहत संपत्ति के लेन-देन का सौदा पूरा होने पर खरीदार और विक्रेता को आधा-आधा फीसदी राशि का भुगतान करना होता है. हरेरा को शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ डीलर और ब्रोकर, प्रमोटर्स के साथ साठगांठ करके विक्रेता और खरीदार, दोनों से मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं. और कहीं-कहीं तो यह कमीशन 5-10 फीसदी वसूलने के मामले भी सामने आए, खास बात ये है कि इस एक्स्ट्रा कमीशन का बोझ खरीदार पर ही डाला जा रहा है.

हरियाणा RERA के इस कदम के बाद उम्मीद की जा रही है कि बाकी राज्यों में भी इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा. 

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