मनी लॉन्ड्रिंग: राजा, कनिमोई के खिलाफ मुकदमा 17 नवंबर से
Advertisement

मनी लॉन्ड्रिंग: राजा, कनिमोई के खिलाफ मुकदमा 17 नवंबर से

पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा तथा द्रमुक सांसद कमिनोई, द्रमुक प्रमुख एम करणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल तथा 16 अन्य के खिलाफ 2जी घोटाले से संबंधित मनी लांड्रिंग के आरोपो पर दिल्ली की विशेष अदालत में 17 नवंबर से मुकदमा चलेगा। उस दिन अदालत आरोपियों के खिलाफ साक्ष्यों पर सुनवाई शुरू करेगी।

नई दिल्ली : पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा तथा द्रमुक सांसद कमिनोई, द्रमुक प्रमुख एम करणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल तथा 16 अन्य के खिलाफ 2जी घोटाले से संबंधित मनी लांड्रिंग के आरोपो पर दिल्ली की विशेष अदालत में 17 नवंबर से मुकदमा चलेगा। उस दिन अदालत आरोपियों के खिलाफ साक्ष्यों पर सुनवाई शुरू करेगी।

विशेष सीबीआई जज ओ पी सैनी ने अभियोजन पक्ष की ओर के गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तथा आरोपियों, दोनों ने कई कारणों से तारीख आगे बढ़ाने की अपील की थी। इसके बाद अदालत ने 17 नवंबर को गवाहों के बयान दर्ज करने की तारीख तय की है।

जज ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से की गई अपील तथा मामले की प्रकृति को देखते हुए अब अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की सुनवाई 17 नवंबर को होगी। 11 नवंबर की तारीख रद्द कर दी गयी है। आज विशेष सरकारी वकील आनंद ग्रोवर व अधिवक्ता एन के मट्टा ने अदालत को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी और शिकायतकर्ता हिमांशु कुमार लाल से अभियोजन पक्ष के पहले गवाह के रूप में 11 नवंबर को जिरह की जानी थी, लेकिन लाल को मनी लांड्रिंग के किसी अन्य गंभीर मामले में 11 नवंबर से 13 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया जाना है।

वकील ने कहा कि पहले गवाह से उस तारीख पर जिरह मुश्किल ही हो सकेगी और कोई अन्य गवाह 11 से 13 नवंबर तक उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस मामले को 17 नवंबर तक टाल दिया जाए।

Trending news