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नई दिल्ली: RBI Penalty: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक और सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है. RBI ने महाराष्ट्र के प्रियदर्शिनी महिला नागरी सहकारी बैंक (Priyadarshini Mahila Nagari Sahakari Bank) पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. रिजर्व बैंक ने ये जुर्माना सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क (SAF) के तहत जारी किए गए कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से लगाया है.
रिजर्व बैंक ने कहा है कि सहकारी बैंक के खिलाफ ये कार्रवाई रेगुलेटरी कंप्लायंस में खामियों के कारण की गई है. सहकारी बैंक की 31 मार्च 2019 की वित्तीय हालत पर आधारित निरीक्षण रिपोर्ट से पता चला कि रिजर्व बैंक की ओर से जारी कुछ दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है. इसी आधार पर बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें ये पूछा गया था कि नियमों का उल्लंघन करने के लिए क्यों नहीं उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई हो? सहकारी बैंक की तरफ से दिए गए जवाबों से रिजर्व बैंक संतुष्ट नजर नहीं आया और जुर्माना लगाना का फैसला किया.
लेकिन क्या रिजर्व बैंक की इस कार्रवाई का उसके ग्राहकों पर कोई असर पड़ेगा, तो इसका जवाब है नहीं. इस फैसले से बैंक के ग्राहकों पर किसी तरह का असर नहीं होगा. RBI ने ग्राहकों को मिलने वाली सुविधा पर किसी तरह का रोक नहीं लगाया है.
ये पहला सहकारी बैंक नहीं है जिस पर रिजर्व बैंक ने जुर्माने की कार्रवाई की है. इसके पहले शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (Himachal Pradesh State Cooperative Bank) पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना नाबार्ड (NABARD) की ओर से जारी कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर लगाया गया था.
इसके पहले 3 मई को RBI ने कुछ दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए निजी क्षेत्र के बड़े बैंक ICICI Bank पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था. रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि मास्टर सर्कुलर में दिये गये दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर ICICI Bank पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
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