Penalty on PNB: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियम उल्लंघन के लिए पंजाब नेशनल बैंक पर 1.32 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI ने अपने बयान में कहा है कि पीएनबी पर यह जुर्माना रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों पर आधारित है.
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Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियम उल्लंघन के लिए पंजाब नेशनल बैंक पर 1.32 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. 5 जुलाई को आरबीआई की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पीएनबी पर यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि बैंक ने सब्सिडी/रिफंड/रिंबर्समेंट के माध्यम से सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के एवज में वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन मंजूर किया था. रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक ने दो राज्य सरकार के स्वामित्व वाले कॉरपोरेशन को वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन मंजूर किया था.
इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक कुछ खातों में बिजनेस रिलेशनशिप के दौरान मिली ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में विफल रहा है. आरबीआई ने 31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के पर्यवेक्षी मूल्यांकन यानी सुपरवाइजरी इवेल्यूशन के लिए निरीक्षण किया था. इसके बाद आरबीआई ने बैंक को नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि बैंक पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए.
RBI ने बताया कारण
हालांकि, RBI ने अपने बयान में कहा है कि पीएनबी पर यह जुर्माना रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों पर आधारित है. इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौता की वैधता पर कोई प्रभाव डालना नहीं है. इससे पहले हाल ही में आरबीआई ने Inadequate capital और आय की संभावनाओं के कारण Banaras Merchantile Co-operative Bank Limited का लाइसेंस रद्द कर दिया है.