RBI Penalty on Banks: इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों का पालन नहीं करने पर आठ बैंकों पर पेनाल्टी लगाई है. इससे पहले आरबीआई ने कुछ बैंकों से रकम निकालने की भी एक लिमिट तय की थी.
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RBI Penalty on Banks: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नियमों के उल्लंघन के मामले में आठ बैंकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. आरबीआई की तरफ से इस मामले में आठ सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है. सबसे ज्यादा जुर्माना गुजरात के मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Mehsana Urban C0-operative Bank) पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
नियमों का पालन नहीं करने पर लगा जुर्माना
रिजर्व बैंक के अनुसार, मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक (सहकारी बैंक-जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 के कुछ नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने सोमवार को बयान में कहा कि लोन मानदंडों से संबंधित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए महाराष्ट्र के इंदापुर शहरी सहकारी बैंक, इंदापुर (Indapur sahri sahkari bank) पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
छत्तीसगढ़ के बैंक पर 25 लाख का जुर्माना
वहीं, महाराष्ट्र के वरुद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, वरुद, मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, यवतमाल पर अपने ग्राहक को जानिए (KYC) नियमों में उल्लघंन को लेकर जुर्माना लगाया गया है. केवाईसी नियमों का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा गुना के एक सहकारी बैंक और पणजी के गोवा राज्य सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगा है.
इससे पहले आरबीआई (RBI) ने तीन सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति (Financial Condition) को देखते हुए उन पर पैसा निकाले समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे. आरबीआई की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक (Jayprakash Narayan Nagari Sahakari Bank), बासमतनगर पर रोक लगने के चलते खाताधारक अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाएंगे.
इसके अलावा द करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (the karmala urban co-operative bank), सोलापुर के अकाउंटहोल्डर भी अपने खातों से केवल 10,000 रुपये ही निकाल सकते हैं. आरबीआई ने दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, विजयवाड़ा (Durga Co-operative Bank, Vijayawada) पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके ग्राहक अपनी जमा राशि से 1.5 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं.
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