RBI Rules: आपके पास भी है 2000 रुपये का फटा हुआ नोट, तो अब एक्सचेंज करने पर मिलेंगे सिर्फ इतने रुपये
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RBI Rules: आपके पास भी है 2000 रुपये का फटा हुआ नोट, तो अब एक्सचेंज करने पर मिलेंगे सिर्फ इतने रुपये

2000 rupees note exchnage: आज हम आपको बताएंगे कि आपको फटे हुए 2000 रुपये के नोट (2000 rupees mutilated note) के बदले में कितना पैसा मिलेगा. आरबीआई ने जानकारी देते हुए बताया है कि 23 मई से लेकर आपके पास में 30 सितंबर तक का समय है.

RBI Rules: आपके पास भी है 2000 रुपये का फटा हुआ नोट, तो अब एक्सचेंज करने पर मिलेंगे सिर्फ इतने रुपये

Reserve Bank of India: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 रुपये के नोटों (2000 rupees note) को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला लिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपके पास में 2000 रुपये का फटा हुआ नोट है तो आपको उसकी कितनी कीमत मिलेगी? अगर नहीं पता है तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको फटे हुए 2000 रुपये के नोट (2000 rupees mutilated note) के बदले में कितना पैसा मिलेगा. 

एक्सचेंज भी करवा सकते हैं नोट
आरबीआई ने जानकारी देते हुए बताया है कि 23 मई से लेकर आपके पास में 30 सितंबर तक का समय है. आप इस अवधि में अपने नोटों को बैंक में या तो जमा करा सकते हैं या फिर एक्सचेंज करवा सकते हैं. इस समय पर 2000 रुपये के नोट को बदलवाने के लिए कई सवाल लोगों के दिमाग में आ रहे हैं. 

फटे हुए नोट को एक्सचेंज करने पर मिलते हैं कम रुपये
रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक, कटे-फटे नोटों को भी बदलवाया जा सकता है. देश में बेकार नोटों को एक्सचेंज करने के नियम थोड़े अलग है. आरबीआई ने बताया कि फटे हुए नोटों को बदलने पर पेमेंट उसकी स्थिति के हिसाब से किया जाएगा. अगर आपके पास में भी 2000 रुपये का फटा हुआ नोट है तो अब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है.

कितनी होनी चाहिए नोट की लंबाई-चौड़ाई
आरबीआई ने बताया है कि कटे-फटे नोटों का एक्सचेंज उनकी स्थिति पर निर्भर करता है. RBI की वेबसाइट के मुताबिक, 2000 रुपये के नोट की लंबाई- 16.6, चौड़ाई- 6.6 और एरिया 109.56 होता है. ऐसे में नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर होने पर पूरा पैसा मिलेगा वहीं 44 वर्ग सीएम पर आधा ही पैसा मिलेगा.

आरबीआई ऑफिस में जमा करा सकते हैं नोट
बैंक ग्राहकों से कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लेता है, लेकिन वह ज्यादा खराब स्थिति वाले नोटों को बदलने से मना कर सकता है. जिन नोटों की स्थिति ज्यादा खराब होती है उनको आप आरबीआई के कार्यालय में जमा करा सकते हैं. 

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