Sebi Imposes Penalty: सेबी ने कंपनीज ऐक्ट ऐंड पब्लिश इश्यू संबंधी नियमों के उल्लंघन को लेकर 4 इकाइयों पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इनमें एचपीसी बायोसाइंसेज लिमिटेड, तरुण चौहान, मधु आनंद और अरुण कुमार गुप्ता शामिल हैं.
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Sebi Imposes Penalty: शेयर बाजार में पैसे लगाने वालों के लिए जरूरी खबर है. बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को बाजार के 4 इकाइयों पर तगड़ा एक्शन लिया है. सेबी ने कंपनीज ऐक्ट ऐंड पब्लिश इश्यू संबंधी नियमों के उल्लंघन को लेकर 4 इकाइयों पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सेबी ने एचपीसी बायोसाइंसेज लिमिटेड, तरुण चौहान, मधु आनंद और अरुण कुमार गुप्ता पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है.
दरअसल, कदम गिनीज कॉर्पोरेट एडवाइजर की 2014 में की गई जांच के बाद सेबी ने यह कदम उठाया है. इस जांच में एचपीसी बायोजसाइसेंज द्वारा दिसंबर 2012 से जनवरी 2013 के बीच किए गए अलॉटमेंट के संबंध में प्रॉस्पेक्टस फाइल करने और आवेदन में खामियां पाई गई थीं. इसके बाद एचीपीसी की स्क्रिप की कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई थी, जिसे लेकर सेबी ने जांच बिठाई थी.
इसके अलावा, सेबी ने रिको इंडिया लिमिटेड के मामले में मार्केट नियमों के उल्लंघन को लेकर आशीष पांडेय और दर्शन कयान पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आपको बता दें कि आशीष पांडेय 2017-18 के बीच एफडीएसएल के कंपनी सचिव थे
सेबी ने इससे पहले एनएसई के पूर्व सीईओ को गर्वनेंस संबंधी मामले में 2.06 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस भेजा है. इतना ही नहीं, सेबी ने आदेश दिया है कि पूर्व एनएसई प्रमुख यह रकम 15 दिनों के भीतर चुकाने को कहा है. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो सेबी उनकी चल व अचल संपत्ति को अटैच कर उससे इस रकम की भरपाई करेगा.