ITR: Taxpayers के लिए बड़ी राहत, 31 मई तक बढ़ी ITR, कंप्लायंस दाखिल करने की डेडलाइन
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ITR: Taxpayers के लिए बड़ी राहत, 31 मई तक बढ़ी ITR, कंप्लायंस दाखिल करने की डेडलाइन

ITR Last Date 2020-21 Extended: Income Tax Return दाखिल करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है. सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वित्त वर्ष 2020 के लिए टैक्स कंप्लायंस और ITR की समयसीमा 31 मई तक बढ़ा दी है.

ITR, कंप्लायंस भरने की डेडलाइन बढ़ी

नई दिल्ली: ITR: Income Tax Return दाखिल करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है. सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वित्त वर्ष 2020 के लिए टैक्स कंप्लायंस और ITR की समयसीमा 31 मई तक बढ़ा दी है. टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2020 का Revised Return भी दाखिल कर सकते हैं. 

ITR, टैक्स कंप्लायंस की डेडलाइन बढ़ी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT) ने कहा कि कोरोना संकट की मौजूदा स्थिति को देखते हुए टैक्सपेयर्स, टैक्स कंसल्टेंट्स और दूसरे पक्षों के सुझावों को देखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण तारीखों को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. CBDT ने कहा कि Tax compliance में छूट के लिए कई लोगों ने अपील की थी. इसके बाद सरकार ने Tax compliance के लिए समय सीमा को 31 मई तक बढ़ा दिया. जिसके तहत कारोबारी साल 2019-20 के लिए देरी से या रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करना शामिल है. 

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31 मई 2021 तक मिली मोहलत

CBDT ने कहा कि Assessment Year 2020-21 के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने की तारीख पहले 31 मार्च 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दिया गया है. इसके साथ ही जिन मामलों में करदाताओं को नोटिस भेजा गया है और उन्हें उसका जवाब देने के लिए 1 अप्रैल तक की मोहलत दी गई थी, वे अब 31 मई तक नोटिस का जवाब दाखिल कर सकते हैं. इसी तरह कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स को लेकर कमिश्नर के सामने 31 मई तक अपील कर सकता है. पहले 30 अप्रैल डेडलाइन थी. 

 

DRP आपत्ति दाखिल करने की तारीख बढ़ी

ऐसे ही डिस्प्यूट रेजॉल्यूशन पैनल (DRP) के सामने आपत्ति दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 1 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है. धारा 144 C के तहत DRP को खारिज करने के लिए आपत्ति दाखिल करने की तिथि को 31 मई तक कर दिया गया है. CBDT ने धारा 194-IA, 194-IB और 194M के तहत 30 अप्रैल तक भरी जानी वाली कर कटौती और स्टेटमेंट या चालान की तारीख को भी बढ़ाकर 31 मई तक बढ़ा दिया है. 

कोरोना महामारी के कारण बढ़ाई तारीखें

दरअसल देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर ने लोगों के लिए नई मुश्किलें पैदा कर दी हैं. कई राज्यों में लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लागू हैं. जिसके चलते टैक्सपेयर्स Assessment Year 2020-21 के लिए ITR दाखिल नहीं कर पाए. कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो 31 मई की तारीख को भी आगे बढ़ाना पड़ सकता है.

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