घर बैठे ऑनलाइन सही करें PAN Card की गलतियां और पता करें पैन कार्ड Status
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घर बैठे ऑनलाइन सही करें PAN Card की गलतियां और पता करें पैन कार्ड Status

PAN Card के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. ऑनलाइन करेक्शन की भी सुविधा है साथ ही स्टेटस की भी जांच कर सकते हैं.

दो पैन कार्ड रखने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. (फाइल)

नई दिल्ली: पैन कार्ड (PAN Card) इनकम टैक्स संबंधी काम के लिए जरूरी है. इसके अलावा यहा फोटो आईडी की तरह भी काम करता है. इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है. पैन नंबर जो 10 अंको का होता है, इसकी जरूरत फाइनेंस से संबंधी कामों के लिए होती है. नियम के मुताबिक कोई शख्स दो पैन कार्ड नहीं रख सकता है. PAN Card के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आवेदन किए जा सकते हैं. इसके लिए बेसिक फीस- 110 रुपये जमा करनी होगी साथ में प्रूफ ऑफ एड्रेस (POA) और प्रूफ ऑफ आईडेंटिटी (POI) की कॉपी जमा करनी होगी.

डॉक्यूमेंट प्रॉसेस पूरा होने के बाद पैन कार्ड, आवेदनकर्ता के एड्रेस पर भेज दिया जाता है. इस प्रक्रिया में कुछ वक्त लगता है. इस दौरान आप अपने पैन को ट्रैक कर सकते हैं कि यह कहां तक पहुंचा है.

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कैसे चेक करें स्टेटस?
1. पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/tax-services/status-of-pan-nsdl.... पर जाएं. 
2. यहां एक पेज खुलेगा जिसपर लिखा होता है, Track on basis of Acknowledgement Number.
3.  यहां क्लिक करने पर 
https://tin.tin.nsdl.com/pantan/StatusTrack.html का पेज खुलेगा जहां आपसे ACKNOWLEDGEMENT NUMBER मांगा जाता है. अन्य प्रक्रियाओं के बाद इस फॉर्म को सबमिट करना है.
4. इसके अलावा https://tin.tin.nsdl.com/pantan/StatusTrack.html पर डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं. यहां टाइप ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर स्टेटस देख सकते हैं.
5. इसके अलावा https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e- , https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/CheckePANS..., https://www.trackpan.utiitsl.com/PANONLINE/#forward की वेबसाइट पर जाकर एनरोलमेंट नंबर के आधार पर स्टेटस पता कर सकते हैं.

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दूसरी तरफ अगर आपके पैन कार्ड में कोई गलत जानकारी है जिसमें सुधार करवाना चाहते हैं तो यह काम घर बैठे आसानी से संभव है. पहले https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html वेबसाइट पर विजिट करें. यहां एप्लीकेशन टाइप, कैटेगरी, टाइटल, जन्मतिथि, पैन नंबर और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी मांगी जाएगी. जरूरी जानकारी भरने के बाद सबमिट कर दें. एक टोकन नंबर जनरेट होगा. 

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टोकन नंबर नोट कर लें. इसके बाद आपसे अन्य जानकारी मांगी जाती है. आपको प्रूफ ऑफ आईडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. प्रक्रिया पूरी होने के बाद पैन करेक्शन फीस जो 100 रुपया है, उसे भरना होगा. फीस का भुगतान कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है. जो लोग भारत के बाहर के है उनके लिए यह फीस 1020 रुपये है. प्रॉसेस पूरा होने के  बाद नया पैन कार्ड आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा. नियम के मुताबिक अगर कोई शख्स दो पैन रखता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 10 हजार रुपये जुर्माना लगा सकता है.

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