उत्तर प्रदेश में गरीबों, प्रवासी मजदूरों के लिए बनेंगे किराए के घर, कैबिनेट से मिली मंजूरी, मिलेंगी ढेरों सुविधाएं
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उत्तर प्रदेश में गरीबों, प्रवासी मजदूरों के लिए बनेंगे किराए के घर, कैबिनेट से मिली मंजूरी, मिलेंगी ढेरों सुविधाएं

Affordable Rental Housing Scheme: शहरों में रोजगार की तलाश में आने वाले प्रवासी मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को रहने की अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना-हाउसिंग फॉर ऑल (Housing For All) के तहत अफ

उत्तर प्रदेश में 'किफायती रेंटल आवास योजना' को मंजूरी

नई दिल्ली: Affordable Rental Housing Scheme: शहरों में रोजगार की तलाश में आने वाले प्रवासी मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को रहने की अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना-हाउसिंग फॉर ऑल (Housing For All) के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना का ऐलान किया था. इस योजना को उत्तर प्रदेश कैबिनेट (UP Cabinet) की मंजूरी मिल गई है.

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उत्तर प्रदेश में 'किफायती रेंटल आवास योजना' की शुरुआत

केंद्र सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत‘ योजना के तहत आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रवासी शहरी गरीब मजदूरों के लिए ‘किफायती रेंटल आवास और कॉम्प्लेक्स (ARHC) की योजना की शुरुआत की है. यह योजना शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए किराये के घरों के निर्माण, उनके रख-रखाव और संचालन के लिए निजी और सरकारी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देगी.  

इन लोगों को होगा फायदा 

ARHC के तहत ये योजनाएं PM आवास योजना- हाउसिंग फॉर ऑल (शहरी) मिशन की अवधि मार्च 2022 तक मंजूर और स्वीकृत फंडिंग वाली होंगी. मिशन की अवधि के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के लिए फंड जारी करने और योजनाओं को पूरा करने के लिए अलग से 18 महीने का वक्त दिया जाएगा. इस योजना का फायदा शहरी प्रवासी, गरीब मजदूरों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों, शिक्षण संस्थाओं, पर्यटक और छात्र होंगे. इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवाओं और कामकाजी महिलाओं, दिव्यांग, अल्पसंख्यकों को तवज्जो दी जाएगी.

ARHC में कोई भी कंपनी हिस्सा ले सकती है 

ARHC के लिए राज्य सरकार और आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय के बीच एक करार होगा. राज्य सरकार इसके बाद अपने विभागों के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगी. इन दिशा-निर्देशों को पालन करते हुए कोई भी एजेंसी इस योजना का हिस्सा बन सकती है और नगर निकाय के जरिए अप्लाई कर सकती है.

मिलेंगी ये ढेरों ये सुविधाएं 

ARHC में साइट पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे आन्तरिक सड़कें, रास्ते, ग्रीन एरिया, खुली जगह, बाउंड्रीवॉल, पानी की सप्लाई, सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी को शामिल किया जाएगा. इन घरों के बेडरूम में बिस्तर, साइड टेबल, अलमारी, लॉकर, रसोई और शौचालय जैसी सामान्य सुविधाएं भी दी जाएंगी. सभी परियोजनाओं को कम से कम 25 साल तक केवल EWS/LIG वर्ग के शहरी प्रवासियों, गरीबों को किराए के लिए ही दिया जाएगा. अगर इस योजना के तहत किराए के अलावा किसी और मकसद के लिए ARHC का इस्तेमाल किया जाता है तो एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 

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