2 दिन बाद आपका PAN कार्ड हो जाएगा बेकार! अगर नहीं किया Aadhaar से लिंक, लगेगा इतना बड़ा जुर्माना
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2 दिन बाद आपका PAN कार्ड हो जाएगा बेकार! अगर नहीं किया Aadhaar से लिंक, लगेगा इतना बड़ा जुर्माना

ये कवायद लोकसभा में पास Finance Bill, 2021 में हुए नए संशोधन का हिस्सा है. जिसे पास करने के दौरान सरकार ने Income Tax Act, 1961 में एक नया सेक्शन (Section 234H) जोड़ा है, जो उन सभी लोगों पर जुर्माना लगाएगा जो अपने PAN कार्ड को Aadhaar से लिंक नहीं करेंगे.

2 दिन बाद आपका PAN कार्ड हो जाएगा बेकार! अगर नहीं किया Aadhaar से लिंक, लगेगा इतना बड़ा जुर्माना

नई दिल्ली: PAN-Aadhaar Link: अगर आपने अबतक अपना Permanent Account Number (PAN) और आधार Aadhaar कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो ये लापरवाही आपकी जेब पर काफी भारी पड़ने वाली है. इसके लिए न सिर्फ 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा वहीं आपका PAN भी अवैध हो जाएगा. इसके लिए बस आपके पास सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है, ऐसे में फटाफट यानी तुरंत अपने  PAN और Aadhaar को लिंक कर दीजिए. 

31 मार्च है डेडलाइन

दरअसल ये कवायद लोकसभा में पास हुए Finance Bill, 2021 में एक नए संशोधन का हिस्सा है. जिसे पास करने के दौरान सरकार ने Income Tax Act, 1961 में एक नया सेक्शन (Section 234H) जोड़ा है, जो उन सभी लोगों पर जुर्माना लगाएगा जो 31 मार्च 2021 तक अपने PAN कार्ड को Aadhaar से लिंक नहीं करेंगे.

नहीं तो PAN को हो जाएगा बेकार!

हालांकि ये पेनल्टी 1000 रुपये से कम ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी. सरकार उन लोगों पर पेनल्टी की राशि तय करेगी जो तय समय से पहले PAN को Aadhaar से लिंक नहीं करेंगे. लेकिन मुश्किल ये होगी कि ऐसे लोगों के PAN 'inoperative' हो जाएंगे, यानी इसका इस्तेमाल किसी भी वित्तीय काम के लिए नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि सभी वित्तीय कामों के लिए PAN एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है.  

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10,000 रुपये की लग सकती है पेनल्टी

1000 रुपये की पेनल्टी जिन लोगों को हल्की लग रही है तो वो ये समझ लें कि उनके कई काम अटक सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स दाखिल करने में PAN की जरूरत होती है, लेकिन PAN 'inoperative' हो गया तो आपका इनकम टैक्स नहीं भर सकेंगे जिससे आप पर भारी जुर्माना लग सकता है, और ये जुर्माना 10,000 रुपये तक हो सकता है. यानी 10,000 रुपये का जुर्माना और उसके ऊपर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. 

अगर कोई व्यक्ति कैंसल या फिर 'inoperative' PAN की डिटेल देता है तो ऐसे PAN कार्ड धारकों को न केवल गैर-पैन कार्ड धारक (Non-Pan Holders) माना जाएगा, बल्कि उन पर आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. वहीं टैक्स एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि PAN अगर 'inoperative'  हो गया तो TDS भी ज्यादा कट सकता है.

Income Tax Act के तहत कोई व्यक्ति अगर अपने PAN की जानकारी नहीं देता है तो उस पर भारी TDS या TCS लगता है.

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अपने PAN-Aadhaar को ऑनलाइन ऐसे करें लिंक

आधार पैन को एक SMS के जरिए लिंक करने के लिए 567678 या 56161 पर एक SMS भेजना होगा. इसका एक तय फॉर्मेट है, UIDAIPAN (12digit -Aadhaar नंबर) SPACE (10 अंकों वाला PAN नंबर) लिखकर SMS कर दें जैसे किसी के पास आधार कार्ड नंबर ABCD12345678 है PAN कार्ड नंबर WXYZ123456 है तो SMS का फॉर्मेट "ABCD12345678 WXYZ123456" होगा. 

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