Wrong Payment: पेटीएम-फोनपे से गलती से किसी को भेज दिए हैं पैसे? ये काम कर लेंगे तो मिल जाएंगे वापस
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Wrong Payment: पेटीएम-फोनपे से गलती से किसी को भेज दिए हैं पैसे? ये काम कर लेंगे तो मिल जाएंगे वापस

UPI Payment: ऐसे मामलों में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैसा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है. गलत ऑनलाइन भुगतान के मामले में आपको केवल GPay, PhonePe, Paytm UPI जैसे भुगतान प्लेटफॉर्म के कस्टमर केयर पर कॉल करना है. लेनदेन विवरण साझा करके शिकायत दर्ज करें.

Wrong Payment: पेटीएम-फोनपे से गलती से किसी को भेज दिए हैं पैसे? ये काम कर लेंगे तो मिल जाएंगे वापस

Online Payment: पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान करने की संख्या बढ़ी है. डिजिटल भुगतान लगातार बढ़ता ही जा रहा है. ऑनलाइन भुगतान बैंक शाखाओं या एटीएम में लंबी लाइनों में खड़े होने के बजाय पैसा भेजने का एक आसान विकल्प बन गया है जबकि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से डिजिटल भुगतान सुविधाजनक और आसान है, हालांकि इससे कई बार गलतियां होने का डर भी है क्योंकि गलत यूपीआई आईडी या खाता संख्या गलत लेनदेन का कारण बन सकती है. यूपीआई भुगतान के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर करते समय कई लोगों को अक्सर दो तरह की आम समस्याओं का सामना करना पड़ता है- गलत राशि का ट्रांसफर या गलत व्यक्ति को राशि ट्रांसफर करना.

ऑनलाइन भुगतान
हालांकि, ऐसे मामलों में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैसा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है. गलत ऑनलाइन भुगतान के मामले में आपको केवल GPay, PhonePe, Paytm UPI जैसे भुगतान प्लेटफॉर्म के कस्टमर केयर पर कॉल करना है. लेनदेन विवरण साझा करके शिकायत दर्ज करें. इसके अतिरिक्त, आपको अपने बैंक के साथ भी शिकायत दर्ज करनी होगी.

शिकायत करें
आरबीआई के दिशानिर्देश बताते हैं कि गलत भुगतान की स्थिति में शिकायत के 48 घंटे के भीतर पैसा वापस किया जा सकता है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिकायत लेनदेन के 3 दिनों के भीतर दर्ज की जानी चाहिए. इसी तरह, जब भी यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से गलत बैंक खाते में भुगतान किया जाता है, तो पहला कदम सरकार या आरबीआई के जरिए बताए गए नंबर पर कॉल करना और शिकायत दर्ज करना होता है.

सारी जानकारी दें
इसके बाद संबंधित बैंक में जाकर एक फॉर्म भरें, जिसमें सारी जानकारी हो. अगर बैंक मदद करने से इनकार करता है, तो इसकी शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल से bankingombudsman.rbi.org.in पर करें. याद रखें कि लेनदेन के संदेश को फोन से न हटाएं क्योंकि इसमें पीपीबीएल नंबर होता है जो शिकायत के समय आवश्यक होता है. अन्य सभी विवरणों और अपनी शिकायत के साथ शिकायत फॉर्म में इस नंबर का उल्लेख करना न भूलें.

सावधान रहें
इसके अतिरिक्त, आप भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की वेबसाइट के माध्यम से भी गलत लेनदेन के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई संस्था है जो UPI सेवाएं प्रदान करती है. प्राप्तकर्ता की यूपीआई आईडी, उनका फोन नंबर, स्थानांतरित की जा रही राशि और अपने खाते का यूपीआई पिन दर्ज करते समय हमेशा सावधान रहना याद रखें. यदि इनमें से कोई भी गलत हो जाता है, तो आप प्राप्तकर्ता को गलत राशि भेज सकते हैं या सही राशि गलत व्यक्ति को भेज सकते हैं और अनावश्यक रूप से पैसे खो सकते हैं. जल्दबाजी में भुगतान करते समय गलती होना आम बात है, इसलिए हर कीमत पर इससे बचें.

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