Bihar News: न्यायाधीश बिरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने समस्तीपुर के निवासी रतन कामती की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है.
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Patna: पटना हाईकोर्ट (Patna HC) ने बलात्कार (Rape) के जुर्म में चार साल की सजा पाए अभियुक्त की अपील याचिका को स्वीकृति देते हुए उसे बरी कर दिया है. मंगलवार को हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के बाद न्यायधीश ने इस मामले में आरोपियों को बरी किए जाने को लेकर फैसला सुनाया है.
जानकारी के अनुसार, न्यायाधीश बिरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने समस्तीपुर के निवासी रतन कामती की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है. इस मामले में पीड़िता ने अभियुक्त पर आरोप लगाया गया था कि पैसे की लेन-देन को लेकर उसके पति से शख्स का विवाद चल रहा था. पैसे की लेनदेन को लेकर ही आरोपी दिनांक 03.07.2006 को पीड़िता के घर आया था.
अभियुक्त रात के करीब 11 बजे महिला के घर घुसा और उससे बलात्कार करने की कोशिश की. इस मामले पर ट्रायल कोर्ट ने अन्य दो आरोपियों को बरी कर दिया था. लेकिन अपीलार्थी को चार साल के कारावास की सजा सुना दी थी. आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के बयान में घोर विरोधाभास है.
इस मामले में उन्होंने कोर्ट को बताया कि पीड़िता ने मामले को लेकर कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई थी. पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर उसने किसी वरीय पुलिस पदाधिकारी के समक्ष भी कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की थी.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले के अवलोकन पर एकलपीठ ने वास्तविक सबूतों की कमी एवं पीड़िता के बयान में विरोधाभास पाते हुए अपीलार्थी को सजामुक्त कर दिया.