Ghaziabad News: जूस में यूरिन मिलाकर बेचने वाला आमिर जल्द ही आ जाएगा जेल से बाहर, किस बात का मिलने जा रहा फायदा?
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Ghaziabad News: जूस में यूरिन मिलाकर बेचने वाला आमिर जल्द ही आ जाएगा जेल से बाहर, किस बात का मिलने जा रहा फायदा?

Ghaziabad Urine Mix Juice Update: जूस में यूरिन मिलाकर बेचने वाला गाजियाबाद का आमिर खान जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगा. यह काम और कोई नहीं बल्कि खुद कानून ही उसकी मदद करने वाला है.

Ghaziabad News: जूस में यूरिन मिलाकर बेचने वाला आमिर जल्द ही आ जाएगा जेल से बाहर, किस बात का मिलने जा रहा फायदा?

Ghaziabad News in Hindi: गाजियाबाद में जहां यूरिन वाला जूस बेचा जा रहा था. हफ्ते भर पहले जिसने भी ये ख़बर सुनी, उसके हलक से जूस तो क्या पानी भी बड़ी मुश्किल से उतरा होगा. लेकिन उस जूस बेचने वाले का क्या हुआ... इस केस में आगे क्या होगा. क्या आरोपी को ऐसी सज़ा मिलेगी कि आगे से कोई ऐसा घिनौना काम करने से पहले सौ बार सोचे. लगता तो नहीं है लेकिन क्यों, इस रिपोर्ट में जानिए. 

यूरिन बेचते पकड़ा गया था आरोपी

गाजियाबाद में जूस विक्रेता आमिर खान, यूरिन मिलाकर जूस बेचते हुए पकड़ा गया था. उस वक्त आरोपी आमिर को भीड़ ने पकड़ा, यूरिन से भरी एक केन बरामद की. मौके पर आरोपी की पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया गया. इसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा था, भीड़ ने आसपास की दुकानों की पड़ताल की थी. 

अब घटना के 7 दिन बीत गए हैं तो आपको एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं... इस इलाके में अब क्या हो रहा है.
लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जो लाव लश्कर के साथ कल वहां पहुंचे, मानकों का हवाला देकर दुकानें बंद कराने का अल्टीमेटम दिया और मामले को रोहिंग्याओं से जोड़ते हुए, ऐसे आरोपियों को मृत्युदंड की अपील कर डाली.

विधायक ने की मृत्युदंड की अपील

विधायक ने कहा कि यहां पर बहुत अधिक संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है. मुस्लिम धर्मगुरु मौलवी और मुस्लिम बुद्धिजीवी लोगों को आगे आकर ऐसे लोगों के खिलाफ बयान देना चाहिए. सभी लोगों को इसे लोगों को ऐसे लोगों के खिलाफ मृत्यु दंड की अपील करनी चाहिए. 

'यूरिन वाला जूस' बस मिलावट है?

जाहिर है अपराध घिनौना है तो विधायक जनता से अपील कर रहे हैं कि मृत्युदंड की मांग हो... लेकिन हो क्या रहा है वो भी समझिए. असल में आरोपी पर मिलावट की मामूली धाराएं लगाई गईं हैं. भारतीय न्याय संहिता की धारा 272, 274, 275 के तहत केस हुआ है. ये धाराएं किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट पर लगती हैं. जिसमें अधिकतम 6 महीने की सज़ा और 5 हजार के जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा शांति भंग की धारा भी लगाई गई है.

छह महीने में बाहर आ जाएगा आरोपी

अभी तक कोई आरोपी की जमानत के लिए कोई नहीं आया है, इसीलिए वह अभी जेल में है. उसे अधिकतम सजा भी मिली तो उतनी ही मिलेगी, जितनी कि कानून में लिखी है. अब आपके जूस में कोई केमिकल मिलाए, या पानी. कलर मिलाए या यूरिन. सजा तो वही होगी जो क़ानून कहता है. 

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