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ठाणे: महाराष्ट्र में एक युवक को लड़की का पीछा करना भारी पड़ गया. ऐसा करने पर ठाणे की स्पेशल कोर्ट ने दोषी को 22 महीने की कड़ी सजा (Court Sentenced Man For Chasing Girl) सुना दी. दोषी को लड़की का लगातार पीछा करने का दोषी पाया गया. करीब साढ़े चार साल बाद दोषी को सजा मिली.
महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे (Thane) में स्पेशल कोर्ट ने लड़की का पीछा करने के अपराध में 24 वर्षीय आरोपी युवक को शनिवार को 22 महीने जेल में कैद रहने की सजा (Court Sentenced Man To 22 Months) सुना दी. कोर्ट ने आरोपी को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
ठाणे की स्पेशल कोर्ट ने दोषी सुनील कुमार को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 डी (पीछा करना) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत दोषी पाया. इसके बाद कोर्ट ने सुनील कुमार को सजा सुनाई.
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बता दें कि हाल ही में जारी किए गए आदेश में एडिशनल सेशन जस्टिस (ASJ) आर. आर. वैष्णव ने लड़की का पीछा करने के दोषी सुनील कुमार दुखीलाल जायसवाल के ऊपर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
कोर्ट में पीड़िता का पक्ष रखते हुए उज्ज्वला मोहोलकर ने बताया कि दोषी सुनील कुमार लगातार लड़की का पीछा करता था. पीड़िता के पिता ने जून 2016 में सुनील के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी.
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गौरतलब है कि लड़की का पीछा करने पर युवक को 22 महीने की सजा मिलने का मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. यूजर इस मामले पर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने कहा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कोर्ट ने बहुत फैसला किया है. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि अब लड़कियों का पीछा करने से अपराधी घबराएंगे.
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