चलती ट्रेन में नई-नवेली दुल्हन से 4 लोग करते रहे छेड़खानी, पति ने किया विरोध तो बेल्ट से जमकर पीटा
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चलती ट्रेन में नई-नवेली दुल्हन से 4 लोग करते रहे छेड़खानी, पति ने किया विरोध तो बेल्ट से जमकर पीटा

Newlywed woman molested In Train: यूपी के अलीगढ़ जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां चलती ट्रेन में एक नई नवेली 22 साल की दुल्हन से चार लोगों ने छेड़खानी की, पति के विरोध जताने पर बेल्ट से जमकर पीटा भी. जानें पूरा मामला. 

चलती ट्रेन में नई-नवेली दुल्हन से 4 लोग करते रहे छेड़खानी, पति ने किया विरोध तो बेल्ट से जमकर पीटा

woman molested In Train: यूपी से एक शर्मनाक खबर सामने आई है. जहां 22 साल की नई-नवेली दुल्हन से चलती ट्रेन में छेड़खानी की गई है. दुल्हन दिल्ली से अलीगढ़ अपने ससुराल जा रही थी. घटना मंगलवार की है, जब आधी रात को स्पेशल पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे में चार लोगों ने दुल्हन से छेड़छाड़ की. हद तो तब हो गई जब पति ने विरोध किया तो इन चारों ने बेल्ट से उसे जमकर पीटा. 

दुल्हन ने क्या बताया सच?
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुल्हन ने पुलिस को बताया कि वह ट्रेन में बैठी तो चार लोग घूरने लगे, उसे छूने की कोशिश करने लगे. पति ने विरोध किया, तो उन लोगों ने पति के साथ गाली-गलौज की. हमने मदद के लिए गुहार भी लगाई लेकिन किसी यात्रियों ने ध्यान नहीं दिया. सब यात्री चुपचाप देखते रहे. किसी ने हमारी मदद नहीं की. हमने पुलिस को फोन मिलाने की धमकी देने पर आरोपी ट्रेन रुकने पर दूसरे डिब्बे में जाकर बैठ गए.

महिला ने बताया कि जैसे ही ट्रेन अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकी तो आरोपियों ने फिर से उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी. जब उसके पति ने इसका विरोध किया तो उसे लात घूंसों और बेल्टों से बुरी तरह पीटा गया. इसके बाद महिला के चीखपुकार करने पर आरोपी वहां से भाग गए. महिला का आरोप है कि जीआरपी ने आरोपियों को पकड़ने की बजाय उसके पति को ही थाने में बैठा लिया.

2 महीने पहले हुई है शादी
मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक महिला की दो महीने पहले ही शादी हुई है. शादी के बाद दोनों पति-पत्नी दिल्ली में रहते हैं. पति कपड़े बेचने का व्यापार करता है. जबकि घर अलीगढ़ में है. पति-पत्नी परिवार की एक शादी में शामिल होने आए थे. 

पुलिस का क्या है बयान?
इस मामले में जीआरपी एसएचओ शैलेंद्र यादव ने बताया‌ कि पीड़िता के पति की ओर से शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद बीएनएस की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 115-2 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 352 (शांति भंग करने के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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