फांसी में ग्रीन सिग्नल का काम करता है यह कागज, इसके आते ही जल्लाद खींच देता है फंदा
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फांसी में ग्रीन सिग्नल का काम करता है यह कागज, इसके आते ही जल्लाद खींच देता है फंदा

डेथ वारंट जारी होने के बाद फांसी पर लटकाने की प्रकिया शुरू होती है. डेथ वारंट पर 'Execution Of A Sentence Of Death' लिखा होता है. इसके बाद पहले खाली कॉलम में उस जेल का नंबर लिखा होता है जिस जेल में फांसी दी जानी है.

मेरठ के रहने वाले पवन जल्लाद ही निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाएंगे. फाइल तस्वीर

नई दिल्ली: निर्भया केस (Nirbhaya case) के दोषियों का डेथ वारंट जारी हो गया है. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय की फांसी के लिए 22 जनवरी का दिन तय किया है. यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि जब तक जेल प्रशासन के पास डेथ वारंट (Death warrant) नहीं आ जाता है तब तक जेल प्रशासन किसी दोषी को फांसी पर नहीं लटका सकता है.

डेथ वारंट जारी होने के बाद फांसी पर लटकाने की प्रकिया शुरू होती है. डेथ वारंट पर 'Execution Of A Sentence Of Death' लिखा होता है. इसके बाद पहले खाली कॉलम में उस जेल का नंबर लिखा होता है जिस जेल में फांसी दी जानी है. 

इसके बाद अगले कॉलम में फांसी पर चढ़ने वाले सभी दोषियों के नाम लिखे जाते हैं. अगले खाली कॉलम में केस का FIR नंबर लिखा जाता है. उसके बाद के कॉलम में किस दिन ब्लैक वारंट जारी हो रहा है वह तारीख पहले लिखी जाती है.

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इसके बाद के कॉलम में फांसी देने वाले दिन यानी मौत के दिन की तारीख लिखी जाती है और किस जगह फांसी दी जाएगी यह लिखा जाता है. इसके बाद अगले खाली कॉलम में फांसी पर चढ़ने वाले दोषियों के नाम के साथ बकायदा यह साफ-साफ लिखा होता है की जिस- जिस को फांसी दी जा रही है उनके गले मे फांसी का फंदा जब तक लटकाया जाए जब तक की उनकी मौत न हो जाए और फांसी होने के बाद मौत से जुड़े सर्टिफिकेट और फांसी हो गई है ये लिखित में वापस कोर्ट को अवगत कराया जाए. 

सबसे नीचे समय दिन और ब्लेक वारंट जारी करने वाले जज के साइन होते हैं. डेथ वारंट आने के बाद ही जल्लाद को फंदा खींचने की इजाजत दी जाती है.

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