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नई दिल्ली: केरल सरकार (State Government) ने जनवरी के पहले सप्ताह में राज्य भर में स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान खोलने का फैसला किया है.केरल शिक्षा विभाग ने राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने के लिए COVID-19 सुरक्षा दिशानिर्देशों ( guidelines) की एक सूची जारी की है. नोटिफिकेशन के अनुसार, केवल 50 प्रतिशत छात्रों को स्कूलों में जाने की अनुमति होगी. जहां 300 छात्र से बैठते हैं वहां पर 25 प्रतिशत छात्र ही आ पाएंगे. स्कूल को फिर से खोलने के पहले सप्ताह में केवल एक छात्र एक बेंच पर बैठ सकता है.
छात्रों को स्कूल के दौरान एक दूसरे से 2 मीटर की सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी. स्टाफ रूम, बसों और अन्य वाहनों, पीने के पानी के क्षेत्र और खेल के मैदान में सभी चीजों को पहले से ही सुनिश्चित की जानी चाहिए. स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे उन क्षेत्रों में बोल्ड मार्किंग (Bold Mark) प्रदर्शित करें जहां पीने का पानी उपलब्ध है, हाथ धोए जाते हैं, और वॉशरूम में. साथ ही क्लासेस कक्षाएं अलग-अलग स्लॉट में लगेंगी.
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सुबह 9 बजे या 10 बजे से शुरू होने वाले तीन घंटे के लिए अधिकांश छात्र कक्षाओं में भाग लेंगे. जिसके बाद दूसरा बैच 1 या 2 बजे से तीन घंटे के लिए होगा. दिशानिर्देशों (guidelines) के अनुसार, 10 वीं और 12 वीं के छात्रों के लिए कक्षाएं आयोजित करने के सरकारी निर्णय के मद्देनजर स्कूल स्तर पर सावधानी बरतने की जरूरत है. प्रत्येक स्कूल प्रिंसिपल या हेडमास्टर की अध्यक्षता में एक COVID-19 सेल का गठन करेगा.सेल स्कूल में स्थिति की समीक्षा करेगा. जब भी जरूरत होती है, छात्रों और स्टाफ सदस्यों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे. सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के सदस्यों की थर्मल स्क्रीनिंग और परिसर के अंदर मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा.
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