NPS News Rule: पीएफआरडीए के मौजूदा नियम के अनुसार आप 60 प्रतिशत रकम को एकमुश्त या सालाना आधार पर निकाल सकते हैं. लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है, जिससे यह निवेशकों के लिए पहले से ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है.
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What is Systematic Lumpsum Withdrawal: पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने पैसा निकालने के नियमों में बदलाव किया है. नए नियम के तहत एनपीएस सब्सक्राइबर अपने निवेश से एकमुश्त राशि की बजाय अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं. आप एनपीएस सब्सक्राइबर हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट को अपनी जरूरत के हिसाब से मासिक / तिमाही / छमाही या सालाना आधार पर निकाल सकेंगे. आइए जानते हैं क्या है पीएफआरडी (PFRDA) की तरफ से लागू किया गया सिस्टमेटिक लंपसम विदड्रॉल (SLW)?
क्या है सिस्टमेटिक लंपसम विदड्रॉल
सिस्टमेटिक लम्पसम विदड्रॉल (SLW) के तहत आप अपने पैसे को 75 साल की उम्र तक जरूरत के अनुसार मासिक / तिमाही / छमाही आधार पर निकाल सकेंगे. पहले इस पैसे को सालाना आधार पर निकालने की सुविधा थी. पीएफआरडीए के नियम के तहत निवेशक को लम्पसम पेमेंट ऑप्शन एक्टिव होने के बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से रिक्वेस्ट करनी होगी. इसमें आप किस तरह पैसे की निकासी चाहते हैं इसके लिए शुरू करने की तारीख, समाप्ति की तारीख आदि बतानी होगी. एसएलडब्ल्यू के एक्टिव होने के बाद आप अपने एनपीएस अकाउंट में किसी तरह का निवेश नहीं कर सकते.
क्या होगा फायदा?
अगर आप एसएलडब्ल्यू (SLW) ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो आपके पास लिक्विडिटी बनी रहेगी. एनपीएस कस्टमर अपने कॉर्पस फंड के करीब 60% के लिए व्यवस्थित निकासी के साथ एकमुश्त राशि का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे. इसके अलावा 40% का उपयोग एन्युटी ऑप्शन खरीदने के लिए किया जाएगा. एसएलडब्ल्यू की सुविधा टियर-1 अकाउंट पर मिलेगी. इसके जरिये निकाला गया पैसा पूरी तरह टैक्स फ्री होगा. हालांकि, एन्यूटी के नियम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.
कैसे करना होगा आवेदन
अगर आप एनपीएस सब्सक्राइबर हैं तो एसएलडब्ल्यू ऑप्शन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन करना होगा. ग्राहकों को बताना होगा कि वह इस सुविधा को कब शुरू करना चाहते हैं और कब खत्म करना चाहते हैं? इसके अलावा उन्हें यह भी बताना जरूरी होगा कि किसी हिसाब से पैसा चाहते हैं. हर भुगतान के बाद शेष राशि एनपीएस में निवेश के रूप में बनी रहेगी. आपको इस पैसे पर रिटर्न भी मिलता रहेगा.
अभी क्या है नियम
एनपीएस में जमा कुल राशि में से आप 60 परसेंट को एक बार में निकाल सकते हैं. लेकिन बाकी 40 परसेंट राशि से पेंशन के लिए एन्यूटी प्लान खरीदना जरूरी होता है. 60 परसेंट राशि की निकासी अभी आप एक बार में या सालाना आधार पर कर सकते हैं. इसके लिए सब्सक्राइबर को हर साल आवेदन करना जरूरी होता है.
पीएफआरडीए की तरफ से एनपीएस अधिकारियों को जल्द 60 साल की उम्र पूरी करने वाले या योजना से बाहर निकलने के इच्छुक निवेशकों को नई सुविधा (SLW) के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है. 27 अक्टूबर, 2023 को पीएफआरडीए ने सर्कुलर जारी कर लम्पसम विद्ड्रॉल ऑप्शन की जानकारी दी थी. इस सुविधा के शुरू होने से आपको कई तरह के फायदे मिलेंगे.