26/11 Terror Attack से पहले की गई थी मछुआरों की हत्या, 12 साल बाद मिला मुआवजा
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26/11 Terror Attack से पहले की गई थी मछुआरों की हत्या, 12 साल बाद मिला मुआवजा

इससे पहले मृतकों के परिजनों ने मुआवजे के लिए अदालत (Court) का रुख किया था क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उन्हें मृत घोषित नहीं किए जाने की वजह से सहायता संभव नहीं थी.

26/11 Terror Attack से पहले की गई थी मछुआरों की हत्या, 12 साल बाद मिला मुआवजा

नवसारी: ऐसा माना जाता है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) पर 26 नवंबर 2008 को हमला करने से पहले पाकिस्तानी आतंकवादियों (Pakistani Terrorists) ने पांच मछुआरों की हत्या की थी. घटना के 12 साल बाद आज इन्हीं पांच में से तीन मछुआरों के परिजनों को गुजरात सरकार (Gujarat Government) ने पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया है. एक अधिकरी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि दो मछुआरों के परिवार को पूर्व में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा मुआवजा दिया जा चुका है. इनमें ‘कुबेर’ नामक मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर के कैप्टन अमर सिंह सोलंकी शामिल है.

अधिकारी ने बताया कि गुजरात (Gujarat) के नवसारी जिले के जलालपुर तालुका के वंसी गांव के रहने वाले तीन अन्य मछुआरों नटू राठौड़, मुकेश राठौड़ और बलवंत टांडेल के परिवार आर्थिक सहायता का इंतजार कर रहे थे.

उन्होंने बताया कि तीन मृतक मछुआरों के परिवारों के सदस्यों को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता सावधि जमा के रूप में दी गई.

नवसारी जिले के आपदा प्रबंधन शाखा की मामलादार रोशनी पटेल ने बताया कि शुक्रवार को मछुआरों के परिवार को सावधि जमा राशि के दस्तावेज सौंपे गए.

पटेल ने बताया, ‘सरकार के नियमों के तहत तीनों मछुआरों के परिवार को पांच-पांच लाख रुपये की सावधि जमा राशि के दस्तावेज दिए और इसकी मियाद पूरी होने की समयसीमा तीन साल है.’

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उल्लेखनीय है कि नवसारी की दीवानी अदालत ने फरवरी 2017 में तीनों मछुआरों को मृत घोषित किया था.

इससे पहले मृतकों के परिजनों ने मुआवजे के लिए अदालत का रुख किया था क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उन्हें मृत घोषित नहीं किए जाने की वजह से सहायता संभव नहीं थी.

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