AAP Office: दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दफ्तर सील, चुनाव आयोग पहुंचा मामला, अब आगे क्या होगा
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AAP Office: दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दफ्तर सील, चुनाव आयोग पहुंचा मामला, अब आगे क्या होगा

Delhi News: ‘आप’ के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पार्टी कार्यालय के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए हैं. उन्होंने ‘एक्स’ पर कहा, ‘हम निर्वाचन आयोग जाएंगे, केंद्र सरकार ने आईटीओ पर ‘आप’ के मुख्य कार्यालय के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए हैं, वह भी आदर्श आचार संहिता लागू होते हुए.’

AAP Office: दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दफ्तर सील, चुनाव आयोग पहुंचा मामला, अब आगे क्या होगा

AAP Office seal: आम आदमी पार्टी (AAP) की वरिष्ठ नेता आतिशी ने शनिवार को दावा किया कि दिल्ली में पार्टी का कार्यालय सभी ओर से ‘सील’ कर दिया गया है और पार्टी निर्वाचन आयोग से इस मामले की शिकायत करेगी. आतिशी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में पार्टी कार्यालय को ‘सील’ करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संविधान द्वारा दिए गए ‘समान अवसरों’ के खिलाफ है. दिल्ली की मंत्री ने कहा, ‘लोकसभा चुनाव के दौरान एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय को कैसे बंद किया जा सकता है? यह भारतीय संविधान में दिए ‘समान अवसर’ के खिलाफ है. हम इसके खिलाफ शिकायत करने के लिए निर्वाचन आयोग से वक्त मांग रहे हैं.’

केंद्र पर आरोप

‘आप’ के एक अन्य वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पार्टी कार्यालय के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए हैं. उन्होंने ‘एक्स’ पर कहा, ‘हम निर्वाचन आयोग जाएंगे, केंद्र सरकार ने आईटीओ पर ‘आप’ के मुख्य कार्यालय के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए हैं, वह भी आदर्श आचार संहिता लागू होते हुए.’

मध्य दिल्ली में आईटीओ के समीप डीडीयू मार्ग पर ‘आप’ कार्यालय को भी शुक्रवार को पार्टी नेताओं तथा स्वयंसेवकों के भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन के दौरान बंद कर दिया गया था. पंडित दीन दयाल मार्ग (DDU) पर ही बीजेपी (BJP) और आप (AAP) के मुख्यालय स्थित हैं.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब निरस्त की जा चुकी आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले के संबंध में गिरफ्तार किए जाने के बाद 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया है.

कोर्ट में है 'आप' के दफ्तर का मामला

AAP के ऑफिस का मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है. दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार को लेकर सर्वे हुआ था. जिसके बाद एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक पार्टी का ऑफिस है, जिसके कारण वे अपनी जमीन वापस नहीं ले सके. जिसके बाद मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंता तो सर्वोच्च अदालत ने 15 जून तक AAP को ऑफिस खाली करने का आदेश दिया था. तब चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने AAP से अपने ऑफिस के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा था. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका AAP की तरफ से लगाई गई थी. आप आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें परिसर खाली करने का आदेश दिया गया था.

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