फ्लाइट में खींच सकेंगे फोटो लेकिन होगी ये पाबंदी, DGCA ने जारी किया स्पष्टीकरण
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फ्लाइट में खींच सकेंगे फोटो लेकिन होगी ये पाबंदी, DGCA ने जारी किया स्पष्टीकरण

DDCA ने एयरक्राफ्ट के नियमों का हवाला देते हुए कहा, डीजीसीए या नागरिक उड्यन विभाग की अनुमति के बिना उड़ान के दौरान विमान के अंदर या हवाईअड्डे के भीतर फोटो खींचना सख्त मना है. निलंबित विमान को चलाने की परमीशन तभी दी जाएगी, जब एयरलाइन कंपनी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. 

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्लीः नागर विमानन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) ने रविवार (13 सितंबर) को स्पष्ट किया कि उड़ान के दौरान विमान में यात्रियों के फोटो खींचने या वीडियो बनाने पर कोई रोक नहीं है. डीजीसीए ने कहा,  यात्री फोटो क्लिक कर सकते हैं लेकिन ऐसे किसी उपकरण से किसी तरह की रिकॉर्डिग नहीं कर सकते, जिससे वहां हलचल पैदा हो, उड़ान संचालन में किसी तरह की बाधा पहुंचे, सुरक्षा मानकों या क्रू मेंबर द्वारा प्रतिबंधित नियमों का उल्लंघन हो. विमानन नियामक ने शनिवार को कहा था कि यदि उड़ान के दौरान विमान के भीतर कोई व्यक्ति फोटो खींचते पाया जाता है तो उस विमान की सेवा को दो हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया जाएगा.

  1. विमान यात्रा के दौरान फोटो क्लिक करने वाले हो जाएं सावधान
  2. कंगना की नाराजगी के बाद एयरक्राफ्ट स्टाफ को मिली DGCA की चेतावनी
  3. यात्रियों ने तोड़ा नियम तो एयरपोर्ट के अधिकारी करेंगे कार्रवाई

दरअसल, हाल ही में DGCA ने एयरलाइंस कंपनियों के लिए नया आदेश जारी किया है जिसके तहत नियम का उल्लंघन करने और इसपर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए, एयरलाइंस को उन रूटों पर दो हफ्ते का निलंबन (Suspension) झेलना पड़ सकता है. नागर विमानन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) ने शनिवार (12 सितंबर को बयान में एयरलाइन कंपनियों को बताया कि एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के नियम 13 के तहत, जो कि फोटोग्राफ्री से जुड़ा है. इस रूल्स के तहत कोई भी व्यक्ति फ्लाइट में फोटो नहीं क्लिक कर सकता. 

डीजीसीए के एक अधिकारी ने कहा था कि 6E264 उड़ान के कुछ वीडियो देखे गए जिनमें पत्रकार एक-दूसरे के बहुत करीब खड़े हैं. लिहाजा सुरक्षा और शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन है. DDCA ने एयरक्राफ्ट के नियमों का हवाला देते हुए कहा, डीजीसीए या नागरिक उड्यन विभाग की अनुमति के बिना उड़ान के दौरान विमान के अंदर या हवाईअड्डे के भीतर फोटो खींचना सख्त मना है. डीडीसीए ने एक पत्र जारी कर कहा, निलंबित विमान को चलाने की परमीशन तभी दी जाएगी, जब एयरलाइन कंपनी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. 

DGCA ने इस मामले में लोगों की ओर से उल्लंघन के चलते दिशानिर्देशों को जारी कर बताया कि ऐसी लापरवाही से एयरलाइन ऑपरेशन में सुरक्षा खतरा बढ़ जाता है. एयलाइंस अपनी तरफ से सतर्कता के आभाव में इन नियमों का पालन करवाने में विफल हो जाते हैं. इसके अलावा यह भी देखा गया कि एयरलाइन क्रू मेंबर भी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं. क्रू मेंबरों को परिवार के साथ तमाम दफा फोटो क्लिक करते देखा जाता है. ये नियम न सिर्फ यात्रियों पर बल्कि एयरलाइन स्टाफ पर भी लागू होता है. 

गौरतलब है कि हाल ही में कंगना ने भी एयरलाइन्स पर सवाल उठाया था. जब वे मुंबई के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट से रवाना हो रही थीं तब फ्लाइट में फोटोग्राफी के लिए अफरा-तफरी मच गई थी. इस दौरान कंगना इंडिगो की फ्लाइट से चंडीगढ़ से मुंबई जा रहीं थी तब फोटो जर्नलिस्ट ने कोरोना प्रोटोकॉल और सुरक्षा नियमों का उल्लघंन किया था. इस घटना के बाद कंगना ने नाराजगी जाहिर की थी.  इसी के बाद DGCA ने एयरलाइंस कंपनियों को नियमों का पालन करने के लिए कहा है.

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