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अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक वीडियो सामने आया है. वीडियो शहर के एक मदरसे का है. वीडियो में बच्चों के पैरों में जंजीर बंधी दिख रही है. ये वीडियो सोमवार को वायरल हो गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई. जब पुलिस मदरसे में पहुंची तो वहां एक बच्चे के पैर में जंजीर बंधी मिली. इसके बाद पुलिस ने मदरसा संचालक मौलाना फहीमुद्दीन को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया. मौलाना का कहना है कि परिजनों की सहमति से बच्चों को जंजीर से बांधा जाता है, क्योंकि वे पढ़ने के बजाय भाग जाते हैं.
दैनिक जागरण में छपी एक खबर के अनुसार सोमवार को वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें तीन बच्चों के पैरों में जंजीर बंधी थी. जंजीर बंधे बच्चे पानी पीते नजर आ रहे थे. पुलिस की इंटरनेट मीडिया सेल ने पड़ताल की तो पता चला कि वीडियो सही है और सासनीगेट थाना क्षेत्र के मोहल्ला लड़िया स्थित तालीम उल कुरान नाम से रजिस्टर्ड मदरसे का है. सीओ प्रथम राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मौके पर जब पुलिस टीम भेजी गई तो एक बच्चे में पैर में जंजीर बंधी पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने मौलवी फहीमुद्दीन को हिरासत में ले लिया. मौलवी ने बताया कि बच्चों को उनके पेरेंट्स की सहमति के बाद ही बांधा गया. क्योंकि बच्चे मदरसे से भाग जाते हैं इसलिए ऐसा करना पड़ा.
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मौलवी ने बताया कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो लॉकडाउन के समय का है. मौलाना ने सोमवार को एक बच्चे को बांधकर रखने की बात भी स्वीकार की. इस मामले पर पुलिस का कहना है की इस तरह बच्चों को बांधना अमानवीय है. हालांकि पुलिस ने जब बच्चे के पिता को बुलाकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे हर सप्ताह बच्चे से मिलने जाते थे. उनको पता था कि मदरसे में बच्चे के पैरों में जंजीर बांधकर रखा जा रहा है. लेकिन इस बारे में उन्होंने कभी शिकायत नहीं की. इस घटना के सामने आने के बाद उस मदरसे में रह रहे बच्चों के पेरेंट्स को चिंता होने लगी है.
इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने बताया कि बच्चे को मंगलवार को चाइल्ड लाइन के समक्ष पेश किया जाएगा. तब तक बच्चे को उसके पिता के पास छोड़ा गया है. वहीं, सीओ प्रथम ने कहा कि आरोपी फहीम उद्दीन को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है. इस मामले पर मदरसा संचालक फहीमुद्दीन के बेटे अब्दुल्ला का कहना है कि पड़ोसियों ने साजिश के तहत ये वीडियो वायरल किया है.
इसमें से 20 बच्चे दूसरे राज्यों के हैं. पुलिस ने बताया कि आरोपी मौलवी फहीमुद्दीन के खिलाफ धारा 342 (अवैध रूप से बंधक बनाना), 323 (मारपीट) व जेजे (जुवेनाइल जस्टिस) एक्ट की धारा 75 व 82 (किसी संगठन द्वारा बच्चों के साथ क्रूरता) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. सीओ प्रथम राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा. बता दें, मदरसा जामिया तलीम उल कुरान दो कमरों में चलता है. इस समय इस मदरसे में 40 बच्चे तालीम ले रहे हैं.
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