चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता से पूछा 'यह कैसी याचिका है. इतने गम्भीर मसले पर बकवास तरह से याचिका दायर की गई है'.
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नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने पर वकील एमएल शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता से पूछा 'यह कैसी याचिका है. इतने गम्भीर मसले पर बकवास तरह से याचिका दायर की गई है'.
सीजेआई ने याचिकाकर्ता वकील को जमकर फटकार लगाते हुए कहा- जनहित याचिका के साथ कोई एनेक्सचर नहीं लगाया गया है. मैं आपकी याचिका आधे घंटे से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा. आपकी प्रेयर क्या है.. कुछ पता नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं.. कुछ पता नहीं?
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इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी याचिका ऐसी नहीं है जिस पर सुनवाई की जा सके. आपकी याचिका हम खरिज कर देते, लेकिन ऐसा करने से इस मामले में दायर कई और याचिकाओं पर असर पड़ेगा.
दरअसल, वकील एमएल शर्मा ने याचिका में जम्मू-कश्मीर से अनुचछेद 370 हटाने का विरोध किया है.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेखित किया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर छह याचिकाएं दायर हुई हैं, लेकिन उनमें से चार अभी भी दोषपूर्ण हैं और यह मुद्दे पर याचिकाकर्ता की गंभीरता को दर्शाता है. कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं को एक साथ सुनेगें. सभी याचिकाओं में डिफेकट दूर होने के बाद सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा.