Jodhpur Central Jail में सजा काट रहे Asaram की तबीयत बिगड़ी, इमरजेंसी में किया गया भर्ती
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Jodhpur Central Jail में सजा काट रहे Asaram की तबीयत बिगड़ी, इमरजेंसी में किया गया भर्ती

जोधरपुर सेंट्रल जेल (Jodhpur Jail) में सजा काट रहे आसाराम (Asaram) को मंगलवार रात को सीने में दर्द की शिकायत हुई. इसके बाद जेल अस्पताल में ही आसाराम की ईसीजी की गई और चेस्ट एक्सरे किया गया बाद में MGH ले जाया गया.  

फाइल फोटो.

जोधपुर. राजस्थान की जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम (Asaram) की अचानक तबीयत बिगड़ गई है. तबीयत बिगड़ने के बाद शुरुआत में आसाराम को जेल डिस्पेंसरी में इलाज दिया गया. इसके बाद आसाराम को महात्मा गांधी अस्पताल (MGH) की इमरजेंसी में भर्ती किया गया. माीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसाराम को सीने में दर्द के बाद पहले एमजीएच और बाद में एमडीएम के सीसीयू में भर्ती कराया गया है. 

आसाराम ने ये बताई परेशानी

जोधपुर जेल (Jodhpur Jail) में बंद आसाराम (Asaram) को मंगलवार रात को सीने में दर्द की शिकायत हुई. इसके बाद जेल अस्पताल में ही आसाराम की ईसीजी की गई और चेस्ट एक्सरे किया गया. जेल सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट नॉर्मल आई. आसाराम ने डॉक्टरों को प्रोस्टेट, सांस लेने में दिक्कत और घुटने में दर्द की शिकायत बताई है. आसाराम की तबियत बिगड़ने के बाद एमजीएच अस्पताल के डॉक्टरों से संपर्क किया गया. जैसे ही आसाराम के समर्थकों को इस बात की जानकारी हुई तो जेल के बाहर जुटने लगे. समर्थकों की भीड़ काबू में करने के लिए पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी. 

जुटने लगे समर्थक

एमजीएच में कार्डियोलॉजी विभाग न होने की वजह से बाद में आसाराम को एमडीएम में भीर्ती कर दिया गया. आसाराम (Asaram) को एमडीएम लाने की सूचना के बाद यहां भी बड़ी संख्या में समर्थक इकट्ठे होने लगे. हालांकि यहां से भी पुलिस ने सभी को वापस भेज दिया. बता दें, यौन शोषण मामले में बीते हफ्ते राजस्थान हाई कोर्ट (Rajsthan High Court) में आसाराम के मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन वकील कोर्ट में उपस्थित न हो सके. वकीलों के अनुरोध पर सुनवाई टाल दी गई. कोर्ट अब आसाराम की याचिका पर 8 मार्च को सुनवाई करेगा. 

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आसाराम के खिलाफ साल 2013 में एक नाबालिग लड़की ने जोधपुर के निकट मनाई आश्रम में यौन शोषण का आरोप लगाया था. आरोप के बाद 31 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया गया था. 2018 में जोधपुर स्पेशल कोर्ट ने आसाराम को पोक्सो कानून के तहत आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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