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नई दिल्ली: अगर आपने कभी किसी रेस्तरां में खाना खाया है, तो खाने के बाद वहां से आपको बिल मिला होगा. बिल पर खाने के साथ ही कुछ टैक्स का भी जिक्र होता है. कई बार कुछ रेस्तरां ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूलते हैं. लेकिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने 40 पैसे के लिए ही रेस्तरां के खिलाफ कोर्ट में केस(Case Against Restaurant) कर दिया. बाद में कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ही समय बर्बाद करने करने को लेकर फटकार लगाते हुए जुर्माना ठोक दिया.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मई 2021 में मूर्ति नाम के एक शख्स ने बेंगलुरु में होटल अंपायर से खाना ऑर्डर किया. मूर्ति ने 265 रुपये का खाना लिया. लेकिन बिल पर 264.60 पैसे लिखा था. इस बात पर मूर्ति भड़क गए और उन्होंने रेस्तरां में मौजूद कर्मचारी से 40 पैसे वापस देने या फिर 264 रुपये लेने की बात कही लेकिन कर्मचारी मानने को तैयार नहीं हुआ. आखिरकार मूर्ति इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गए.
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मूर्ति ने कंज्यूमर कोर्ट में रेस्तरां के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया और 1 रुपये का हर्जाना मांगा. मूर्ति का कहना था कि रेस्तरां ने उनसे 40 पैसे ज्यादा लिए हैं, इसलिए उन्हें 1000 रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए. लेकिन मूर्ति शायद ये भूल चुके थे कि जब से पैसे वाला सिक्का बंद हुआ है तब से राउंड फिगर में ही पूरा हिसाब-किताब चल रहा है. अगर 50 पैसे कम बिल आता है तो 1 रुपया कम और 50 पैसे से ज्यादा आता है तो 1 रुपया ज्यादा देना पड़ता है.
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इस मामले में कोर्ट में 8 महीने तक सुनवाई चली. इसके बाद कोर्ट ने मूर्ति को अदालत का समय बर्बाद करने पर फटकार लगाई और जुर्माना भी लगाया. उन्हें 2000 रेस्टोरेंट को और 2000 कोर्ट को बतौर फाइन देने का आदेश दिया. 4000 का यह जुर्माना भरने के लिए मूर्ति को 30 दिन का अल्टिमेटम दिया गया.
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