Bihar News: आदित्य कुमार (Former IPS Officer Aditya Kumar) पर पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पर बिहार डीजीपी से पैरवी करने का आरोप लगा था.
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Bihar News: गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार (Former IPS Officer Aditya Kumar) को आखिरकार सरेंडर करना पड़ा है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद फरार चल रहे आदित्य कुमार ने पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया. उच्चतम न्यायलय ने फरार IPS अधिकारी (Former IPS Officer Aditya Kumar) को दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था. जानकारी के अनुसार, आदित्य कुमार (Former IPS Officer Aditya Kumar) एसीजेएम-1 की अदालत में सरेंडर किया है. इसके बाद आरोपी के वकील ने कोर्ट से जमानत देने की अपील की, लेकिन न्यायालय ने इस मांग को खारिज कर दिया और आरोपी अफसर आदित्य कुमार (Former IPS Officer Aditya Kumar) को जेल भेज दिया.
जालसाजी और ठगी का आरोप
आदित्य कुमार (Former IPS Officer Aditya Kumar) के खिलाफ आईपीसी की धारा 353, 387, 419, 420, 467, 468, 120 बी, एवं धारा 66 सी, 66 डी एवं आईटी एक्ट 2000 के तहत किस दर्ज किया गया. गया के तत्कालीन एसएसपी (Former IPS Officer Aditya Kumar) के अलावे इनके सहयोगी गौरव राज, शुभम कुमार और राहुल रंजन जायसवाल के साथ अन्य के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस उपाधीक्षक भास्कर रंजन के आवेदन पर 15 अक्टूबर 2022 को केस दर्ज किया गया था. जिसमें आपराधिक साजिश के तहत फर्जी नाम से 22 अगस्त 2022 से केस दर्ज होने की तिथि तक सरकारी काम में हस्तक्षेप करने, जालसाजी और ठगी का आरोप लगा था.
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क्या है पूरा मामला, जानिए
बता दें कि आदित्य कुमार (Former IPS Officer Aditya Kumar) पर पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पर बिहार डीजीपी से पैरवी करने का आरोप लगा था. फर्जीवाड़ा के जरिए शराब कांड को खत्म करने के मामले में 15 अक्टूबर 2022 को आर्थिक अपराध इकाई ने आईपीएस आदित्य कुमार (Former IPS Officer Aditya Kumar) के खिलाफ केस दर्ज किया था. इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने आईपीएस (Former IPS Officer Aditya Kumar) को निलंबित भी कर दिया था.
रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा
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