पटना हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनाया फैसला, बिहार में टल सकते है नगर निकाय चुनाव
पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब तक बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लेती, तब तक अति पिछडों के लिए आरक्षित सीट सामान्य माने जाएंगे.
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सीवान : पटना हाईकोर्ट ने बिहार के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिए जाने के मामले में एक बड़ा फैसला लिया है. बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य घोषित कर चुनावी प्रक्रिया को शुरू कर सकता है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब तक बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लेती तब तक अति पिछडों के लिए आरक्षित सीट सामान्य माने जायेंगे. कोर्ट के इस फैसले का जीवन यादव के समर्थकों ने ढोल नगाड़ों से जमकर डांस किया. समर्थक एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं.
आरक्षित सीट को माना जाएगा सामान्य
बता दें पटना कोर्ट ने जीवन यादव के समर्थन में फैसला सुनाया है. इस फैसले को लेकर लोग काफी खुश दिख रहे हैं. बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब तक बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लेती, तब तक अति पिछडों के लिए आरक्षित सीट सामान्य माने जाएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग या तो अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य करार देकर चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ाये या फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ट्रिपल टेस्ट कराकर नये सिरे से आरक्षण का प्रावधान बनाए.
कोर्ट ने नगर निकाय पर सुनाया फैसला
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में नगर निकाय चुनाव पर फैसला सुना दिया है, अब पहले चरण में 10 अक्टूबर को होने वाले मतदान से छह दिन पूर्व कोर्ट ने निर्णय सुनाया है. इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चर्चा भी की गई है.
इनपुट- अमित कुमार सिंह
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