Syed Shahnawaz Hussain: 14 साल बाद बाइज्जत बरी हुए बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और ईंजीनियर शैलेंद्र, जानें क्या है मामला?
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Syed Shahnawaz Hussain: 14 साल बाद बाइज्जत बरी हुए बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और ईंजीनियर शैलेंद्र, जानें क्या है मामला?

एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन 14 साल पुराने एक केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया है. उनके साथ बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र के अलावा तीन और लोगों को बरी किया गया है. 

बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन

Shahnawaz Hussain News: बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन को इस साल ईद पर बड़ी खुशखबरी मिली है. उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें 14 साल पुराने एक केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया है. उनके साथ बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र के अलावा तीन और लोगों को बरी किया गया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन पर आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया था.

कोर्ट से फैसला आने पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने खुशी जताई. उन्होंने कहा कि हमेशा सत्य की जीत होती है. वहीं बिहपुर से बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता. कोर्ट से फैसला आने पर शाहनवाज हुसैन के वकील भोला मंडल ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि काफी देर से इंसाफ मिला है, लेकिन बड़ी राहत महसूस हो रही है. इस मामले के सभी आरोपी अदालत के द्वारा बरी कर दिए गए हैं.

लोकसभा चुनाव 2009 से जुड़ा मामला

शाहनवाज हुसैन के वकील ने कहा कि करीब 14 साल चले इस झूठे मुकदमे की वजह से हमारे मुवक्किल को धन, समय की बर्बादी का नुकसान झेलने के साथ अनावश्यक मानसिक परेशानी भी हुई. बता दें कि बीजेपी नेताओं पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप था. दरअसल, लोकसभा चुनाव 2009 के दौरान एक दुकान में पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का एक फोटो लगा था, जिसको लेकर उनके साथ बीजेपी नेता इंजीनियर शैलेंद्र सहित 2 अन्य लोगों को आचार संहिता उल्लंघन का आरोपी बनाया गया था. 

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15 मार्च 2009 को दर्ज हुआ था केस

चुनाव में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कर रहे तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी अरशद फिरोज ने 15 मार्च 2009 को नवगछिया के झंडापुर में पेट्रोल पंप के पास स्थित एक पान की दुकान में शाहनवाज हुसैन और इंजीनियर शैलेंद्र की तस्वीरों का पोस्टर टंगे होने का केस दर्ज कराया था. इस मामले में पान-मसाला की दुकान चलाने वाले दिव्यांग मंटू कुमार मोदी और व्यास मिश्र को भी आरोपी बनाया गया था.

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