झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में गिरफ्तारी वारंट पर रोक
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झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में गिरफ्तारी वारंट पर रोक

Rahul Gandhi: झारखंड हाई कोर्ट से कांग्रेस के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. अदालत ने 27 फरवरी, 2024 को उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर एक महिने के लिए रोक लगा दी है. दरअसल, चाईबासा सिविल कोर्ट में बीते 27 फरवरी को मान‍हानि मामले में सुनवाई हुई.

राहुल गांधी (फाइल फोटो)

रांची:Rahul Gandhi: झारखंड हाई कोर्ट से कांग्रेस के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. अदालत ने 27 फरवरी, 2024 को उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर एक महिने के लिए रोक लगा दी है. दरअसल, चाईबासा सिविल कोर्ट में बीते 27 फरवरी को मान‍हानि मामले में सुनवाई हुई.  राहुल गांधी के खिलाफ तब अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. राहुल ने इस जमानती वारंट जारी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसपर आज सुनवाई हुई.

पूरा मामला साल 2018 का है तब नई दिल्‍ली में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपा में कोई भी हत्‍यारा राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बन सकता है. उस वक्‍त बीजेपी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष के पद पर देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह थे. जिसके बाद राहुल गांधी की इस बयानबाजी के खिलाफ बीजपी  युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्‍यक्ष प्रताप कटियार ने चाईबासा के सीजीएम कोर्ट में केस दर्ज कराया था.

चाईबासा के मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर याचिका में कहा गया था कि राहुल गांधी के बयान अपमानजनक थे और इससे संबंधित व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंची है. याचिकाकर्ता ने तब यह भी कहा था कि राहुल गांधी ने जानबुझकर अमित शाह की छवि को खराब करने के लिए ऐसा बयान दिया था. बता दें कि चाईबासा की विशेष कोर्ट में मानहानि मामले में हाजिर नहीं होने पर राहुल गांधी के खिलाफ 27 फरवरी को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. उच्च न्यायल में इस मामले की सुनवाई के बाद गिरफ्तारी वारंट पर 30 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है.

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