Karnataka में 'लव जेहाद' के खिलाफ जल्द बनेगा कानून, गो हत्या पर बैन के लिए भी बिल लाने की तैयारी
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Karnataka में 'लव जेहाद' के खिलाफ जल्द बनेगा कानून, गो हत्या पर बैन के लिए भी बिल लाने की तैयारी

अगले हफ्ते कर्नाटक विधान सभा (Karnataka Legislative Assembly) का सत्र शुरू होने वाला है, जो एक हफ्ते तक चलेगा. इस दौरान बिल पास करके गो हत्या (Cow Slaughter) पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून और `लव जेहाद` (Love Jihad) को रोकने के लिए कानून बनाया जा सकता है.

प्रतीकात्मक फोटो

बेलगावी: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के बाद कर्नाटक सरकार ने भी लव जेहाद (Love Jihad) के खिलाफ कानून बनाने के लिए कमर कस ली है. इस कड़ी में शनिवार को राज्य की बीजेपी (BJP) कार्यकारी समिति ने 2 प्रस्तावों को पास किया. इसमें कर्नाटक में गो हत्या (Cow Slaughter) पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून और `लव जेहाद` (Love Jihad) को रोकने के लिए कानून को जल्द से जल्द लागू करने का प्रस्ताव शामिल है.

BJP 'लव जेहाद' और 'गो हत्या' रोकने के लिए प्रतिबद्ध

बीजेपी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतेल ने कर्नाटक में राज्य कार्यकारी समिति की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, समिति ने इन 2 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया है.'

प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए नलिन कुमार कतेल ने कहा कि गो हत्या (Cow Slaughter) और लव जेहाद (Love Jihad) पर प्रतिबंध लगाने के लिए दो अलग-अलग बिल आगामी विधान सभा सत्र में रखे जा सकते हैं.

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कर्नाटक में लव जेहाद रोकने के लिए कानून

बता दें कि 7 दिसंबर सोमवार से कर्नाटक विधान सभा (Karnataka Legislative Assembly) का सत्र शुरू होने वाला है, जो एक हफ्ते तक चलेगा. इस दौरान बिल पास करके गो हत्या (Cow Slaughter) पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून और `लव जेहाद` (Love Jihad) को रोकने के लिए कानून बनाया जा सकता है.

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UP में है लव जेहाद के खिलाफ सख्त कानून

गौरतलब है कि बीते 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जेहाद (Love Jihad) के खिलाफ कठोर कानून बनाया. अब यूपी में लव जेहाद करके किसी भी लड़की का धर्म परिवर्तन करवाना अपराध है. यूपी सरकार ने ऐसा करने वालों के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया है.

लव जेहाद के आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 के तहत मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है. इस कानून के मुताबिक, यूपी में जबरन या धोखे से किसी का धर्मांतरण करवाने पर 10 साल की कैद और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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