Supreme Court: मुस्लिम युवकों को खंभे से बांधकर पीटने का मामला, कोर्ट ने लगाई पुलिसकर्मियों को फटकार
Advertisement
trendingNow12074456

Supreme Court: मुस्लिम युवकों को खंभे से बांधकर पीटने का मामला, कोर्ट ने लगाई पुलिसकर्मियों को फटकार

Gujarat News: गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में दोषी चार पुलिसकर्मियों को 14 दिन की सज़ा दी थी.इसके खिलाफ दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

Supreme Court: मुस्लिम युवकों को खंभे से बांधकर पीटने का मामला, कोर्ट ने लगाई पुलिसकर्मियों को फटकार

Supreme Court News: साल 2022 में गुजरात के खेड़ा में गरबा कार्यक्रम पर पथराव के आरोपी मुस्लिम युवकों को खंभे से बांधकर पीटने के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों के रवैये पर नाराजगी जाहिर की.

बता दें गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में दोषी चार पुलिसकर्मियों को 14 दिन की सज़ा दी थी.इसके खिलाफ दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिसकर्मियों के रवैये की सख्त आलोचना की. कोर्ट ने कहा, 'लोगों को खंबे से बांधकर पीटने का अधिकार आपको कैसे मिल गया.अगर हाईकोर्ट ने 14 दिन की सज़ा सुनाई है तो अब आप कस्टडी का आनंद ले.अब आप कोर्ट से कैसे राहत की उम्मीद कर रहे है.'

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
हालांकि दोषियों के वकील के बार-बार अनुरोध पर कोर्ट  ने चार दोषियों की अपील सुनवाई के लिए मंजूर कर ली.इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिन की सज़ा के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी.

क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि अक्‍टूबर 2022 में खेड़ा नडियाद के उंधेला गांव में गरबा कार्यक्रम पर पथराव के मामले में पुलिस ने 13 मुस्लिम युवकों को पकड़ा था.

पुलिसकर्मियों ने इनमे से कुछ मुस्लिम युवकों को खंभे से बांधकर उनकी सार्वजनिक रूप से पिटाई की थी. इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े हुए थे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news