OTT Platforms को लेकर केंद्र ने Supreme Court में दायर किया हलफनामा
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OTT Platforms को लेकर केंद्र ने Supreme Court में दायर किया हलफनामा

OTT Platforms को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शपथ पत्र दायर कर दिया है. सरकार ने नए नियमों के मुताबिक OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट की निगरानी रखे जाने की बात कही है.

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: OTT प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दायर कर दिया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि नए नियमों के मुताबिक नेटफ्लिक्स (Netflix), अमेजॉन प्राइम (Amazon Prime) जैसे OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर निगरानी रखी जा रही है.

मिलीं कई शिकायतें

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कहा है कि OTT प्लेटफॉर्म को लेकर उनके पास कई शिकायतें आई थीं. शिकायतें करने वालों में MP व MLA, और तमाम बुद्धिजीवी भी शामिल थे. शिकायतों पर गौर करने के बाद इसी साल OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर निगरानी के लिए एक नया नियम (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया. दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने OTT से जुड़े दिशानिर्देशों की सुनवाई को लंबित करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट से फिलहाल इस मामले में सरकार की ओर से दायर याचिका की सुनवाई पर रोक लगाने को कहा है. 

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सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी चिंता

बता दें, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने OTT प्लेटफॉर्म पर बढ़ती अश्लीलता पर चिंता जताई थी. कोर्ट ने 5 मार्च को हुई सुनवाई में कहा था कि OTT प्लेटफॉर्म पर कई बार किसी न किसी तरह की अश्लील सामग्री दिखाई जाती है. इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है. इस दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि OTT पर अश्लीलता और हिंसा पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने गाइडलाइंस तैयार की है. इस पर कोर्ट ने सॉलिसीटर जनरल को आदेश दिया था कि वे इस गाइडलाइंस के बारे में अदालत को जानकारी दें. 

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