April Fool 2020: कोरोना के चलते अप्रैल फूल डे मनाना पड़ सकता है भारी, जाना पड़ सकता है जेल
Advertisement

April Fool 2020: कोरोना के चलते अप्रैल फूल डे मनाना पड़ सकता है भारी, जाना पड़ सकता है जेल

महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि एक अप्रैल को अप्रैल फूल बनाने के लिए किसी तरह की अफवाह या प्रैंक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

प्रतीकात्मक तस्वीर.

मुंबई: कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते देशभर में लॉकडाउन (Lockdown) को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल यानी कि 'अप्रैल फूल' डे (April Fool Day 2020) को लेकर चेतावनी जारी की है. महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि एक अप्रैल को अप्रैल फूल बनाने के लिए किसी तरह की अफवाह या प्रैंक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

  1. अप्रैल फूल डे को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जारी की चेतावनी
  2. कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर होगी सजा
  3. साइबर क्राइम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी

देशमुख ने कहा कि एक अप्रैल को लोगों को अप्रैल फूल बनाने के लिए अगर किसी तरह की अफवाह फैलाई गई या प्रैंक किया गया तो दोषी के खिलाफ साइबर क्राइम (Cyber Crime) के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी. 

 

ये भी पढ़ें: कोरोना के खिलाफ जंग: सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पुणे पुलिस का ये क्रिएटिव VIDEO, आप भी कहेंगे वाह

इससे पहले पुणे पुलिस भी इस बारे में चेतावनी जारी कर चुकी है. पुणे पुलिस ने सोमवार को लोगों से अप्रैल फूल डे के प्रैंक या सोशल मीडिया पर मजाक के नाम पर अफवाह फैलाने या कोरोनो वायरस के बारे में गलत जानकारी नहीं देने की अपील की. 

ये भी पढ़ें: Nizamuddin Corona Case: एक और बड़ी सच्चाई आई सामने, झूठ बोलकर भारत का वीजा लेते हैं तबलीगी जमात के लोग

पुणे पुलिस ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है. नेटिफिकेशन में कहा गया है कि अप्रैल फूल के नाम पर अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस को लेकर गलत जानकारी फैलाता पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

इसके तहत व्यक्ति को 6 महीने की जेल या एक हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है.

Trending news