COVID-19 से जान गंवाने वाले के परिजन को मिलेंगे ₹50000, दिल्ली CM ने लॉन्च की स्कीम
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COVID-19 से जान गंवाने वाले के परिजन को मिलेंगे ₹50000, दिल्ली CM ने लॉन्च की स्कीम

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से जान गंवाने वाले के परिजन को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराने का फैसला किया है. मदद पाने के लिए लोगों को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा.

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) से अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना और ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की. उन्होंने अधिकारियों से पीड़ितों के आवेदन में कमियां नहीं तलाशने का निर्देश दिया.

  1. कोरोना से जान गंवाने वाले के परिजन को मिलेंगे 50 हजार रुपये
  2. मदद माने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा अप्लाई
  3. दिल्ली CM ने कहा- आवेदन की जांच नही लोगों की मदद करें

मिलेगी 50 हजार की अनुग्रह राशि

मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत कोविड-19 से अपने परिजन को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. इसके अलावा अगर व्यक्ति परिवार में एकमात्र कमाने वाला था तो उसके परिवार को मासिक 2,500 रुपये की अतिरिक्त मदद दी जाएगी. इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली ने कोरोना वायरस संक्रमण की 4 लहरों का सामना किया है. चौथी लहर ने लगभग हर परिवार को प्रभावित किया और कई लोगों की जान ली. इस दौरान कई बच्चे अनाथ हुए. कई परिवारों ने घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य खो दिया. 

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वित्तीय सहायता के लिए करना होगा आवेदन

ऐसी स्थिति में एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने इस योजना की संकल्पना की. उन्होंने कहा, ‘हम एक पोर्टल शुरू कर रहे हैं जिसके माध्यम से ऐसे लोग वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं. हमारे प्रतिनिधि भी ऐसे परिवारों का दौरा करेंगे और आवेदन भरवाएंगे.’ मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रतिनिधि दस्तावेजों के खोने की स्थिति में परिवार के दावों को खारिज नहीं करेंगे और सिर्फ प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे.

'आवेदन की जांच नही लोगों की मदद करें'

सीएम ने कहा, ‘मैं ऐसे सभी प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि आवेदनों की जांच नहीं करें. अगर परिवारों के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो हम उसे हासिल करने में उनकी मदद करेंगे. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम ऐसा करें. उनके दस्तावेजों में दोष नहीं खोजें. उन्हें दुखी नहीं करें बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करें.’ उन्होंने कहा, ‘हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम ऐसे परिवारों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं.’

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22 जून को जारी की गई थी अधिसूचना

दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग ने 22 जून को ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ को अधिसूचित किया. अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के तौर पर शामिल करने पर विचार करेगी. इसके अलावा राज्य मौजूदा नीति के अनुसार आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को भी सुनिश्चित करेगा. योजना के तहत आर्थिक सहायता के आवेदन के लिए कोई आय का कोई मानदंड नहीं है. 

दिल्ली का निवासी होना चाहिए परिवार

अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि पीड़ित व्यक्ति और आश्रित दोनों को दिल्ली से होना चाहिए. मृत्यु प्रमाणपत्र में कोविड-19 से मौत या कोविड-19 से संक्रमित पाये जाने के एक महीना के भीतर मौत होने तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड से मौत की पुष्टि होनी चाहिए. इससे पूर्व 18 मई को केजरीवाल ने कहा था, ‘जिन परिवारों में कोविड-19 से मौत हुई है उन्हें 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. 

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किसे मिलेगी कितनी मदद, जानें

उन्होंने कहा, ‘ऐसे कई परिवार हैं जिनका कमाऊ सदस्य कोविड-19 से गुजर गया. ऐसे परिवारों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि के अलावा 2,500 रुपये की अतिरिक्त मासिक सहायता राशि दी जाएगी. उन्होंने कहा कि कोविड-19 से अपने माता-पिता खोने वाले बच्चों को 25 की उम्र तक मासिक 2,500 रुपये की मदद दी जाएगी. दिल्ली सरकार उन्हें मुफ्त शिक्षा भी उपलब्ध कराएगी.

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