मुख्य सचिव से मारपीट मामला: AAP विधायकों को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी
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मुख्य सचिव से मारपीट मामला: AAP विधायकों को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से कथित रूप से हाथापाई के मामले में गिरफ्तार आप विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 22 फरवरी को तिहाड़ जेल भेज दिया था.

आप विधायकों पर मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से हाथापाई का आरोप है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:  दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित रूप से हमला करने के मामले में गिरफ्तार किए गए आप के विधायकों अमानतुल्ला खां और प्रकाश जारवाल की जमानत अर्जियों को शुक्रवार (23 फरवरी) को दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दिया. हालांकि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शैफाली बरनाला टंडन ने पुलिस को उन्हें हिरासत में लेने की अनुमति नहीं दी और कहा कि उनसे हिरासत में पूछताछ का कोई नया आधार नहीं है. अदालत ने 22 फरवरी को विधायकों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था.

  1. मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से हाथापाई का मामला.
  2. आप विधायकों की जमानत याचिका खारिज.
  3. जेल मेें ही रहेंगे आप विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर 19 फरवरी की रात को बैठक के दौरान दिल्ली के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी पर कथित हमले के सिलसिले में दोनों विधायकों को गिरफ्तार किया गया था. देवली से विधायक जारवाल को मंगलवार (20 फरवरी) की रात को गिरफ्तार किया गया था, वहीं अमानतुल्ला को बुधवार (21 फरवरी) शाम को हिरासत में लिया गया था. मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से कथित रूप से हाथापाई के मामले में गिरफ्तार आप विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 22 फरवरी को तिहाड़ जेल भेज दिया था. अदालत ने साथ ही उनकी जमानत याचिकाओं पर 23 फरवरी तक के लिये आदेश सुरक्षित रख लिया था.

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दोनों विधायकों को एक दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शेफाली बरनाला टंडन के सामने पेश किया गया था, जिन्होंने उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की. अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर उस नई याचिका को सुनवाई के लिए रखा है जिसमें यह जानने के लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ का अनुरोध किया गया कि मुख्य सचिव को मध्यरात्रि में क्यों बुलाया गया.

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अदालत ने कहा था कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं. अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने अपने पक्ष में कुछ खास फैसलों का हवाला दिया है. अदालत को इन्हें पढ़ने के लिए समय चाहिए. जमानत और पुलिस हिरासत पर आदेश के लिए इसे शुक्रवार (23 फरवरी) के लिए रखा जाता है. सुनवाई के दौरान, पुलिस ने नई याचिका दायर करके आरोपियों की पुलिस हिरासत मांगी और कहा कि उनसे पूछताछ की जरूरत यह पता करने के लिए है कि मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री के आवास पर मध्यरात्रि में क्यों बुलाया गया.

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