दिल्ली : मारपीट के मामले में AAP विधायक दोषी करार, 7 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा
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दिल्ली : मारपीट के मामले में AAP विधायक दोषी करार, 7 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा

तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी यानी 'आप' के विधायक सहीराम पहलवान को 2016 में एक युवक से मारपीट का दोषी ठहराया है.

विधायक सहीराम पहलवान पर आरोप है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक के साथ मारपीट की थी (फोटो- सहीराम के फेसबुक पेज से)

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी यानी 'आप' के विधायक सहीराम पहलवान को 2016 में एक युवक से मारपीट का दोषी ठहराया है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने शिकायतकर्ता योगेंद्र विधूड़ी की गवाही को माना और कहा कि दिल्ली के विधायक और उनके दो सहयोगियों सुभाष और ललित के खिलाफ बिना किसी संदेह के मामला साबित हुआ है.

अदालत ने कहा कि साबित हुआ है कि शिकायतकर्ता पर धारदार हथियार से हमला हुआ जिसमें वह मामूली रूप से घायल हो गया. वह उस वक्त दवा खरीदने जा रहा था जब उसे गलत तरीके से रोक लिया गया.

अदालत ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 (धारदार हथियार से जानबूझकर नुकसान पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोककर रखना) और धारा 34 (समान मंशा) के तहत दोषी करार दिया और सजा पर दलीलें सुनने के लिए 7 अगस्त की तारीख निर्धारित की है. आरोपियों को अधिकतम तीन साल जेल हो सकती है. आरोपियों ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इंकार करते हुए कहा है कि मामले में उन्हें फंसाया गया है. 

आरोपियों का दावा है कि उन्होंने शिकायतकर्ता की पिटाई नहीं की थी और कथित घटना के वक्त वे घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे.

(इनपुट भाषा से)

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