तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी यानी 'आप' के विधायक सहीराम पहलवान को 2016 में एक युवक से मारपीट का दोषी ठहराया है.
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नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी यानी 'आप' के विधायक सहीराम पहलवान को 2016 में एक युवक से मारपीट का दोषी ठहराया है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने शिकायतकर्ता योगेंद्र विधूड़ी की गवाही को माना और कहा कि दिल्ली के विधायक और उनके दो सहयोगियों सुभाष और ललित के खिलाफ बिना किसी संदेह के मामला साबित हुआ है.
अदालत ने कहा कि साबित हुआ है कि शिकायतकर्ता पर धारदार हथियार से हमला हुआ जिसमें वह मामूली रूप से घायल हो गया. वह उस वक्त दवा खरीदने जा रहा था जब उसे गलत तरीके से रोक लिया गया.
अदालत ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 (धारदार हथियार से जानबूझकर नुकसान पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोककर रखना) और धारा 34 (समान मंशा) के तहत दोषी करार दिया और सजा पर दलीलें सुनने के लिए 7 अगस्त की तारीख निर्धारित की है. आरोपियों को अधिकतम तीन साल जेल हो सकती है. आरोपियों ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इंकार करते हुए कहा है कि मामले में उन्हें फंसाया गया है.
Delhi's Patiala House Court has pronounced Sahi Ram Pahalwan, AAP MLA from Tughlakabad a convict for assaulting a person in September 2016. Court has posted the matter for August 27 for hearing arguments on quantum of sentence.
— ANI (@ANI) 1 अगस्त 2018
आरोपियों का दावा है कि उन्होंने शिकायतकर्ता की पिटाई नहीं की थी और कथित घटना के वक्त वे घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे.
(इनपुट भाषा से)