पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन नववर्ष पर सुनिश्चित करें : CPCB
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पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन नववर्ष पर सुनिश्चित करें : CPCB

अदालत ने निर्देश दिया है कि दिवाली और अन्य त्योहारों पर पटाखे छोड़ने का समय दो घंटे सीमित हो और दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल 'पर्यावरण अनुकूल' पटाखों की ही बिक्री हो. 

(प्रतीकात्मक फोटो)

नई दिल्ली: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली पुलिस को पटाखा छोड़ने के बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेश का नववर्ष पर अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. 

सीपीसीबी अध्यक्ष एस पी सिंह परिहार ने इस सप्ताह के शुरू में जारी एक नोटिस में पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने को कहा कि पर्यावरण अनुकूल पटाखे दो घंटे की निर्धारित अवधि तक छोड़ने के अदालत के आदेश का अनुपालन सुनिश्वित हो.

अदालत ने निर्देश दिया है कि दिवाली और अन्य त्योहारों पर पटाखे छोड़ने का समय दो घंटे सीमित हो और दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल 'पर्यावरण अनुकूल' पटाखों की ही बिक्री हो. यद्यपि दिवाली के दौरान काफी उल्लंघन देखे गए क्योंकि पूरे देश में जहरीले धुएं वाले पटाखे छोड़े गए.

सीपीसीबी ने मांगा था पुलिस आयुक्त से स्पष्टीकरण
सीपीसीबी ने नौ नवम्बर को उच्चतम न्यायालय के आदेश के उल्लंघन पर पुलिस आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा था. उसने कहा कि उसे नौ नवंबर को जारी अपने नोटिस पर पुलिस आयुक्त से जवाब मिला है जिसमें दिल्ली पुलिस ने कहा कि कोई अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं किया गया था और सभी 18 लाइसेंस धारकों के परिसरों का निरीक्षण किया गया था और उनमें से दो के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे. 

दिल्ली पुलिस ने सीपीसीबी को यह भी सूचित किया कि शीर्ष अदालत के निर्देश का उल्लंघन करने के मामले में 613 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 8,286 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया गया.

(इनपुट - भाषा)

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