नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 9 हजार शिक्षकों और 24 हजार पेंशन आश्रितों की सैलरी नहीं मिलने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है.
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नई दिल्ली: नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 9 हजार शिक्षकों और 24 हजार पेंशन आश्रितों की सैलरी नहीं मिलने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने नाराजगी जताई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसके लिए फटकार लगाई है.
नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हाई कोर्ट से कहा कि कोरोना इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े 5 हजार लोगों को सैलरी दे दी गई है. इस दलील पर भी हाई कोर्ट नाराज हो गया. फिर हाई कोर्ट ने पूछा कि बाकी 3 हजार लोग जो रिजर्व में कोरोना इमरजेंसी सेवाओं की ड्यूटी के लिए हैं उन्होंने क्या गुनाह किया है जो अभी तक उन्हें सैलरी नहीं दी गई है.
हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जल्द से जल्द बाकी 3 हजार लोग जो कोरोना इमरजेंसी सेवाओं की रिजर्व ड्यूटी पर हैं उन्हें सैलरी दी जाए. साथ ही शिक्षकों को भी सैलरी दी जाए.
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इसके अलावा हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो कोर्ट में लिखित एफीडेविट दायर करे कि कब-कब और कितना पैसा नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया गया है.
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