मानहानि मामले में समन रद्द करने की मांग वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने BJP नेता विजेंद्र गुप्ता को नोटिस जारीकर जवाब मांगा है
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नई दिल्ली: मानहानि मामले में समन रद्द करने की मांग वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने BJP नेता विजेंद्र गुप्ता को नोटिस जारीकर जवाब मांगा है. इस मामले में अब 20 नवंबर को अगली सुनवाई होगी. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा नेता विजेन्द्र गुप्ता की मानहानि की शिकायत और इस मामले में जारी समन को रद्द करने के लिए मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
जस्टिस मनोज कुमार ओहरी के सामने मंगलवार को जब मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो उन्होंने टिप्पणी की थी कि हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि री-ट्वीट को आईपीसी के तहत मानहानि का अपराध माना जा सकता है या नहीं, यह सुनवाई के दौरान तय होगा. कोर्ट ने केजरीवाल के वकील को इस आदेश को पढ़ने और यह जानने के लिए कहा था कि क्या यह इस मामले में भी लागू होगा.
गौरतलब है कि बीजेपी गुप्ता ने अपनी शिकायत में केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था. शिकायत के अनुसार दोनों ने उन पर आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख की हत्या के कथित षड़यंत्र का हिस्सा होने का आरोप ट्विटर पर लगाया था. आपको याद दिला दें कि इस साल मई में आम चुनाव के दौरान केजरीवाल को थप्पड़ लगने के बाद उन्होंने ट्विटर पर आरोप लगाया था कि जिस तरह इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसी तरह बीजेपी अपने ही सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) से उनकी हत्या करवाना चाहती है. उनकी टिप्पणी पर गुप्ता ने कहा था कि केजरीवाल को इसलिए थप्पड़ लगा क्योंकि उन्होंने अपने सुरक्षा घेरे में ढील दी थी. इस पर सिसोदिया ने ट्वीट किया था कि केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही और गुप्ता भी इस षड़यंत्र का कथित तौर पर हिस्सा हैं.