पवन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.
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नई दिल्ली: निर्भया केस (Nirbhaya Case) के एक दोषी पवन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सोमवार को सुनवाई करेगा.जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ सोमवार सुबह 10:30 बजे याचिका पर सुनवाई करेगी.
दरअसल, पवन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली हाई कोर्ट ( Delhi High Court) के आदेश को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने घटना के समय उसके नाबालिग होने का दावा करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.
दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुरेश कुमार ने याचिका खारिज करने के साथ ही याचिकाकर्ता के वकील एपी सिंह पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
कोर्ट ने कहा था कि बार बार लुकाछिपी के कारण कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है. इसी के साथ कोर्ट ने बार काउंसिल से वकील के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है.
यह याचिका दोषी पवन कुमार गुप्ता की ओर से वकील एपी सिंह ने दायर की थी. याचिका में यह भी कहा गया था कि घटना के दौरान नाबालिग होने की जांच भी नहीं कराई गई, अगर ऐसा किया गया होता तो उस पर जुवेनाइट कोर्ट में मुकदमा चलता. याचिका खारिज होने के बाद अब चारों दोषियों को लेकर क्यूरेटिव पेटिशन और राष्ट्रपति के पास दया याचिका, दो विकल्प बचते हैं.
आपको बता दें कि 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली के वसंत विहार इलाके में चलती बस में निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी.बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी. इसमें मालमे में कुल छह आरोपित थे, जिसमें से एक आरोपित राम सिंह ने जेल में आत्महत्या कर ली थी, वहीं एक अन्य आरोपित नाबालिग था, जो अपनी सजा पूरी कर चकी है। इसके बाद बचे चारों दोषियों विनय, पवन, मुकेश और अक्षय को निचली कोर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी फांसी की सजा सुना चुका है.