Delhi News: AAP का बदला ठिकाना; अब ये होगा नया पता, SC के आदेश पर केंद्र ने दी जमीन
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Delhi News: AAP का बदला ठिकाना; अब ये होगा नया पता, SC के आदेश पर केंद्र ने दी जमीन

Delhi News: आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यालय का नया पता रविशंकर शुक्ला लेन पर बंगला नंबर 1 में स्थापित होगा. दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्र ने AAP के लिए मध्य दिल्ली में नया कार्यालय स्थान आवंटित किया है. पहले, पार्टी का कार्यालय राउज एवेन्यू से संचालित हो रहा था. 

Delhi News: AAP का बदला ठिकाना; अब ये होगा नया पता, SC के आदेश पर केंद्र ने दी जमीन

AAP New Office: आम आदमी पार्टी (AAP) का नया कार्यालय रविशंकर शुक्ला लेन पर बंगला नंबर 1 दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का नया कार्यालय होगा. समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, केंद्र ने मध्य दिल्ली में AAP (आम आदमी पार्टी) के मुख्यालय के लिए स्थान आवंटित किया है. इससे पहले पार्टी मुख्यालय का कार्यालय राउज एवेन्यू इलाके से संचालित किया जा रहा था.

10 अगस्त तक दी गई है समय सीमा
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खाली करने की समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी थी, क्योंकि यह जमीन दिल्ली हाई कोर्ट के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी.  इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून की समयसीमा दी थी. दिल्ली में AAP का मुख्यालय मूल रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था.

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AAP ने कहा वो भूखंड का हकदार है
आप ने शीर्ष अदालत को बताया था कि जिस भूखंड पर फिलहाल पार्टी का मुख्यालय है. वह उसे साल 2015 में आवंटित किया गया था. इसे बाद में साल 2020 में न्यायपालिका के लिए रखा गया था. आप ने यह भी कहा कि चूंकि उसे अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, इसलिए मध्य दिल्ली में अन्य राष्ट्रीय दलों के बराबर वह भी एक भूखंड का हकदार है.

होगा हाईकोर्ट का विस्तार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने AAP (आम आदमी पार्टी) को अपने कार्यालय के लिए उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए केंद्र के भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) से संपर्क करने का निर्देश दिया. बता दें कि आम आदमी पार्टी का कार्यालय, जिस भूखंड पर है, उसे अब दिल्ली हाईकोर्ट के विस्तार के लिए आवंटित कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी को इस भूखंड को खाली करने के लिए 15 जून की समय सीमा को बढ़ाकर 10 अगस्त तक कर दिया है.

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