केंद्रीय जांच एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत 1.22 करोड़ रूपये की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया.
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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में जम्मू कश्मीर में 13 संपत्तियां जब्त की. सलाहुद्दीन वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिद्दीन का प्रमुख है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत 1.22 करोड़ रूपये की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया. ये संपत्तियां आतंकी संगठन के लिए कथित तौर पर काम करने वाले बांदीपुरा निवासी मोहम्मद शफी शाह और राज्य के छह अन्य निवासियों से जुड़ी है.
ईडी ने कहा कि उसने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कार्रवाई (यूएपीए) के तहत सलाहुद्दीन, शाह और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र का संज्ञान देने के बाद इस पर धन शोधन का एक आपराधिक मामला दर्ज किया है.
प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा, ‘‘कश्मीर में सबसे ज्यादा सक्रिय आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिद्दीन, पाकिस्तान के रावलपिंडी में रहने वाला इसका प्रमुख कमांडर सैयद सलाहुद्दीन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों को वित्तपोषण के लिए जिम्मेदार है.
उसने आईएसआई और पाकिस्तान आधारित संगठनों के साथ मिलकर जेकेएआरटी (जम्मू कश्मीर एफेक्टीज रिलीफ ट्रस्ट) नामक ट्रस्ट द्वारा जुटाए गए पैसों के जरिए भारतीय सरजमीं पर आतंकवाद का वित्तपोषण किया.’’ बयान में कहा गया कि हवाला और अन्य जरिए से यह धन भारत में भेजा गया. आतंकवाद के कथित वित्तपोषण मामले में शाह राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में बंद है.