रंजीत हत्‍याकांड मामले में गुरमीत राम रहीम को नहीं मिली राहत, HC ने खारिज की याचिका
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रंजीत हत्‍याकांड मामले में गुरमीत राम रहीम को नहीं मिली राहत, HC ने खारिज की याचिका

डेरा सच्‍चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने याचिका दायर कर सीबीआई कोर्ट में पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले की सुनवाई चार सप्ताह तक टालने के निर्देश देने का आग्रह किया था. इस मामले में पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में आखिरी बहस होनी है. 

रंजीत हत्‍याकांड मामले में गुरमीत राम रहीम को नहीं मिली राहत, HC ने खारिज की याचिका

नई दिल्लीः रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को फिर राहत नहीं मिली है. पंजाब एवं हरियाणा हाई कार्ट ने रंजीत हत्‍याकांड (Ranjit Murder Case) में राम रहीम को राहत नहीं दी है. बुधवार को हाई कोर्ट ने उनकी सीबीआई कोर्ट में रंजीत सिंह की हत्या के मामले की सुनवाई टालने की याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया. 

याचिका खारिज होने का कारण

हाई कोर्ट (Punjab-Haryana High court) बार असोसिएशन द्वारा काम निलंबन रखने के चलते इस मामले में हाई कोर्ट बार का कोई वकील पेश नहीं हुआ, जिस कारण दिल्ली के एक वकील ने राम रहीम (Ram Rahim)  की पैरवी करते हुए याचिका वापस लेने का आग्रह किया. इसके बाद हाई कोर्ट बेंच ने याचिका वापस लेने की छूट देते हुए इसे खारिज कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा कि अगर सुविधाजनक हो तो वह पहले अन्य सह आरोपियों के वकील की दलील सुन सकता है.

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राम रहीम ने याचिका में दी वकील के बीमार होने की दलील

बता दें कि डेरा सच्‍चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Dera Sacha Sauda Chief Ram rahim) ने याचिका दायर कर सीबीआई कोर्ट में पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले की सुनवाई चार सप्ताह तक टालने के निर्देश देने का आग्रह किया था. इस मामले में पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में फाइनल बहस होनी है. गुरमीत राम रहीम द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि उसका वकील गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और उसकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव है. इसलिए उसके मामले की सुनवाई चार सप्ताह तक टाली जाए. इस बाबत उसने सीबीआई कोर्ट में भी अर्जी दायर की यह मांग की थी लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया.

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