Gyanvapi Case: जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी ज्ञानवापी परिसर के तहखाने की चाभी, कोर्ट ने दिए आदेश
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Gyanvapi Case: जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी ज्ञानवापी परिसर के तहखाने की चाभी, कोर्ट ने दिए आदेश

Gyanvapi Case News: हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि परिसर में दक्षिणी छोर पर स्थित व्यास जी के तहखाने की उचित देखभाल की जरूरत है.

Gyanvapi Case: जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी ज्ञानवापी परिसर के तहखाने की चाभी, कोर्ट ने दिए आदेश

Gyanvapi News: वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने की चाभी जिलाधिकारी को सौंपने का आदेश दिया है.  हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि परिसर में दक्षिणी छोर पर स्थित व्यास जी के तहखाने की उचित देखभाल की जरूरत है.

अदालत ने कहा,‘इसलिए वाराणसी के जिलाधिकारी को व्यास जी के तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया जाता है.’

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता यादव ने पहले कहा था कि अधिकारियों ने 1993 में तहखाने में अवरोधक लगा दिया था और उसमें ताला लगा दिया था. यादव ने अपनी याचिका में दावा किया था कि इससे पहले तहखाने का इस्तेमाल पुजारी सोमनाथ व्यास द्वारा पूजा के लिए किया जाता था.

पानी की टंकी की सफाई 
इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के सील किए गए क्षेत्र में स्थित पानी की टंकी की सफाई के लिए हिंदू महिला वादियों द्वारा दायर याचिका मंगलवार को स्वीकार कर ली. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में पानी की टंकी की सफाई कराए जाने का आदेश दिया. 

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत में पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने टंकी की सफाई की अनुमति मांगते हुए कहा था कि इसमें मरी हुई मछलियां पड़ी हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सफाई का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि मस्जिद के प्रबंधन निकाय अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की एक निचली अदालत में इसी तरह की याचिका दायर की है. 

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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